खंडवा!! कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विषेश गढ़पाले ने कन्नोद- सतवास- पुनासा मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जारी आदेश के अनुसार इस मार्ग पर स्थित राष्ट्रीय महत्व के विद्युत गृह की सुरक्षा एवं नर्मदा नदी पर स्थित हाई लेवल ब्रिज को क्षतिग्रस्त होने से बचाये रखने हेतु कन्नोद, सतवास व पुनासा मार्ग पर भारी वाहनों का परिचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा कन्नोद-सतवास-पुनासा मार्ग पर भारी वाहनों का परिचालन पूरे समय के लिए प्रतिबंधित किया गया है। जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि इस मार्ग पर हाई लेवल ब्रिज के लोड को नियंत्रण करने हेतु उपयुक्त स्थानों पर एन.एच.डी.सी. द्वारा बैरियर लगाया जायेगा, जिससे भारी वाहनों के आवागमन को रोका जा सकेगा। इसी प्रकार मार्ग के दोनो ओर उपयुक्त स्थानों पर एन.एच.डी.सी. द्वारा संकेत बोर्ड लगाये जायेंगे। वैकल्पिक मार्ग के रूप में कन्नोद से खातेगांव, हरदा-खण्डवा मार्ग तथा कन्नोद से इंदौर के लिए मार्ग का उपयोग किया जा सकेगा। आदेश का पालन न करने पर संबंधित के विरूद्ध धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
