राजस्थान सरकार की अपील पर जोधपुर हाई कोर्ट ने बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में एक बार फिर सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलम और दुष्यंत सिंह नोटिस भेजा है। इस मामले में सितंबर 2018 में जोधपुर की सीजीएम कोर्ट ने सलमान को छोड़कर बाकी सभी को बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने अपील की थी जिसके बाद एक बार फिर सभी को नोटिस जारी किया गया है। मामले की सुनवाई 2 महीने बाद होगी। सलमान खान को सितंबर 2018 में सुनवाई के दौरान 5 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि 2 दिन बाद उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इसके बाद उन्हें विदेश यात्रा पर जाने से पहले कोर्ट की इजाजत लेने के आदेश दिए गए थे।
ज्ञात हो की 1998 में फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग राजस्थान में कर रहे थे। सलमान खान और उनके साथियों पर 2 चिंकारा और 3 काले हिरणों (ब्लैक बक) के शिकार का आरोप लगा था। सलमान पर आर्म्स एक्ट के तहत भी केस दर्ज हुआ था। सलमान के कमरे से उनकी पिस्टल और राइफल बरामद की गई थीं, लेकिन इन हथियारों के लाइसेंस की मियाद खत्म हो चुकी थी। आरोप है कि जोधपुर के घोड़ा फार्म हाउस और भवाद गांव में 27-28 सितंबर 1998 की रात हिरणों का शिकार किया गया था। इसके बाद कांकाणी गांव में 1 अक्टूबर को 2 काले हिरणों के शिकार करने का आरोप भी लगा।
