भिंड। धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला वीडियो वाट्स एप ग्रुप पर डालने वाले एक युवक को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
यह है पूरा मामला
7 अप्रैल 2018 को अभय प्रताप सिंह ने शहर कोतवाली में आवेदन दिया कि वाट्स एप ग्रुप चंबल टाईगर बॉयस, जिसमें 107 सदस्य हैं। इस ग्रुप में शाम 5.30 बजे मोबाइल नंबर 7440906755 द्वारा एक अश्लील वीडियो डाला गया है। इस वीडियो में माता के भजन के साथ एक महिला की अश्लील फोटो दिखाई जा रही है जिस कारण मेरी एवं ग्रुप के अन्य सदस्यों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है। इस पर कोतवाली पुलिस ने उक्त मोबाइल नंबर चलाने वाले कासिम खान (25) पुत्र लतीफ खान निवासी सुभाष नगर के खिलाफ केस दर्ज किया। साथ ही प्रकरण न्यायालय को सौंपा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कासिम को दोषी पाते हुए उसे एक वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है।