देवास।विशेष न्यायालय एससी एसटी एक्ट देवास के विशेष न्यायाधीश योगेशचन्द्र गुप्त ने नगर निगम के पूर्व कमिश्नर हुए हमले के मामले में 10 आरोपियों को साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी मानते हुए 5-5 वर्ष कारावास व 13-13 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
यह है पूरा मामला
शासकीय वकील अशोक चावला ने बताया कि वर्ष 2010 में 1 नंवबर को शाम 6 बजे के दरमियान रविकांत मिश्रा ने एक लिखित आवेदन पत्र पूर्व आयुक्त देवेन्द्र सिंह को दिया था की निगम में कुछ सफाईकर्मियों द्वारा कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। इसके सुधार हेतु नोटिस दिया गया था। अगले दिन 2 नवंबर को दोपहर लगभग 1 बजे के दरमियान निगमायुक्त देवेन्द्र सिंह कार्यालय में बैठकर कार्यालयीन कार्य कर रहे थे। उसी दौरान सफाई कर्मी एकजुट होकर आयुक्त के कार्यालय में पंहुचे थे। जिसमें चिंताराम लावरे, जगदीश बंजारे, सुदेश बंजारे, धनराज सांगते, अनिल बंजारे, अनिल पथरोड़, पारस कलोसिया, राजेन्द्र दावरे, मुकेश सांगते, दिनेश सांगते उर्फ टाइसन, के साथ अन्य 50-60 लोग बलपूर्वक मय हथियार के साथ कमरे में घुसे थे। जहां सभी ने एकमत होकर आयुक्त के साथ गाली गलोच कर मारपीट कर जानलेवा हमला कर दिया था। इस बीच आयुक्त देवेन्द्र सिंह ने अपनी जान बचाते हुए रिटायरिंग रूम में घुस कर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और अपनी जान बचाई थी। इस बीच आरोपियों ने निगमायुक्त के कार्यालय में जमकर तोड़-फोड़ कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 353, 186, 294, 506, 452 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। जिसके बाद मामला न्यायालय में विचाराधीन था। विशेष न्यायाधीश योगेशचन्द्र गुप्त की कोर्ट में प्रकरण की सुनवाई की गई।जिसमें 10 आरोपियों को 5 वर्ष कैद की सजा व 13-13 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी शासकीय वकील अशोक चावला ने की और सहयोग मुंशी शंकर पटेल का रहा।
इन आरोपियों को 5-5 वर्ष की सुनाई सजा
न्यायालय ने चिंताराम लावरे पिता शंकरलाल लावरे आयु 54 वर्ष निवासी 120/1 जबरन कॉलोनी नई आबादी देवास मप्र,अनिल पिता परवेश सांगते 30 वर्ष निवासी मल्हार कॉलोनी देवास,सुदेश पिता प्रकाश चंद्र बंजारे आयु 49 वर्ष निवासी 16/8 नई आबादी देवास,पारस पिता अशोक कलोसिया आयु 39,निवासी अर्जुन नगर ईटावा देवास मप्र,सतीश पिता रामपाल बंजारे 52 वर्ष निवासी 8/8 नई आबादी देवास,राजेन्द्र पिता कृपाराम दावरे आयु 49 निवासी 25/8 नई आबादी देवास,दिनेश पिता सालम सांगते आयु 49 वर्ष निवासी एमजी कॉलोनी गीता भवन के पीछे,अनिल पिता राजू बंजारे उम्र 39 निवासी 114 वासुदेवपुरा,मुकेश पिता बाबूलाल सांगते उम्र 54 निवासी 125 वासुदेवपुरा देवास मप्र,धनराज पिता गेंदालाल सांगते उम्र 44 वर्ष निवासी 115 वासूदेवपुरा को पांच-पांच वर्ष की सजा के साथ 13-13 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।