भोपाल। लोकसभा चुनाव में उतरने वाले उम्मीदवारों को न सिर्फ देश में स्थित अपनी सम्पत्तियां के बारे में बताना होगा, अपितु नामांकन के समय शपथ पत्र में उन्हें विदेश में जमा राशि और चल-अचल सम्पत्तियां के बारे में भी ब्यौरा देना होगा। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डा.सुदाम खाड़े ने दी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा उम्मीदवार के लिए शपथ पत्र में पिछले पांच साल के आयकर रिटर्न में दर्शाई गई आय की जानकारी देना भी अनिवार्य कर दिया है ।
डा.खाडेÞ ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले आयोग के मुताबिक उम्मीदवार को न केवल खुद की बल्कि पति या पत्नी तथा अपने आश्रितों के भी पांच साल के आयकर रिटर्न में दिखाई गई आय की घोषणा भी शपथ पत्र में करनी होगी। उम्मीदवार को शपथ पत्र का कोई कालम भी खाली नहीं छोड़ना है। शपथ पत्र नामांकन की अंतिम तिथि के दिन तीन बजे तक जमा किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार यदि कोई अभ्यर्थी शपथ पत्र में कोई भी कालम खाली छोड़ता है एवं इस आशय की जानकारी यदि रिटर्निंग अधिकारी ने सूचना द्वारा अभ्यर्थी को दे दी है।
तो निरस्त हो जाएगा आवेदन
कलेक्टर ने बताया कि इस सूचना उपरांत भी अभ्यर्थी अपने शपथ-पत्र में कालम पूर्ण नहीं भरता या निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त चैक लिस्ट अनुसार नया शपथ पत्र निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करता तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार अभ्यर्थी का नाम-निर्देशन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।
कोई कॉलम खाली न छूटे
उम्मीदवार द्वारा यदि किसी कालम में कोई जानकारी निरंक है तब वहां शून्य या लागू नहीं होता लिखा जाना चाहिए। आयोग ने उम्मीदवारों को शपथ पत्र की ई-फाइलिंग की सुविधा भी दी है। हालांकि उसे नोटराइज शपथ-पत्र हार्ड कॉपी में रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।