पटनाः कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के एक मामले में बिहार की राजधानी पटना की सीजेएम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। इसको लेकर अदालत के समन जारी करते हुए मामले की 20 मई को राहुल को पेश होने के लिए कोर्ट बुलाया है।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शशिकांत राय ने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 500 के तहत संज्ञान लेने के बाद मामले को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम) कुमार गुंजन की अदालत को आगे की कार्रवाई के लिए सौंप दिया है। अदालत ने समन के उपकरण दाखिल करने एवं राहुल गांधी की उपस्थिति के लिए मामले में 20 मई 2019 की तिथि निश्चित की है।
बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने 18 अप्रैल 2019 को इसी अदालत में मानहानि का एक शिकायती मुकदमा दायर किया था। अदालत ने 26 अप्रैल को सुशील मोदी का शपथ पर बयान कलमबंद किया था। मोदी की ओर से गांधी के भाषण की रिकॉर्डिंग की सीडी भी दाखिल की गई थी, जिसके बाद सुनवाई कर अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
बता दें कि राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को एक चुनावी सभा में कहा था कि मोदी उपनाम वाले सभी लोग चोर क्यों हैं। इस बयान से नाराज सुशील मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।