Breaking news Madhya Pradesh

हाईकोर्ट का आदेश : महिला गेस्ट फैकल्टी मातृत्व अवकाश की हकदार, सेवा में वापस लो

जबलपुर. हाईकोर्ट ने शासकीय कॉलेजों में कार्यरत महिला गेस्ट फैकल्टीज भी मातृत्व अवकाश का हकदार माना है. न्यायमूर्ति सुजय पॉल की एकलपीठ ने टीकमगढ़ जिले की महिला गेस्ट फैकल्टी को वापस सेवा में लेने के निर्देश दिए. उन्हें मातृत्व अवकाश देने की बजाय सरकार ने नौकरी से हटा दिया था.

अपने साथ हुई नाइंसाफी पर सतना निवासी ऋचा तिवारी ने याचिका दायर कर कहा कि उन्हें टीकमगढ़ जिले के शासकीय नवीन महाविद्यालय लिधौरा में कम्प्यूटर पढ़ाने के लिए बतौर गेस्ट फैकल्टी नियुक्त किया गया.

उन्होंने ईमानदारी से अपनी सेवाएं दीं. गर्भवती होने के चलते उन्होंने मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन दिया. इसके साथ ही ई-मेल पर भी आला अधिकारियों को इसकी सूचना दी. आवेदन के साथ विधिवत मेडिकल प्रमाणपत्र दिया गया, लेकिन उनका आवेदन मंजूर नहीं किया गया. इसके बावजूद उन्हें अनुपस्थित मानते हुए उनकी सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया गया.

अधिवक्ता माधवी चतुर्वेदी ने कोर्ट को बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने गेस्ट फैकल्टीज को 90 दिनों का मातृत्व अवकाश व इस अवधि का मानदेय प्रदान करने का फैसला लिया था, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग ने इसका पूरी तरह से पालन नहीं किया. उन्होंने कहा कि यह महिलाओं को मिले विशेषाधिकारों का हनन है. अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग के आदेश को निरस्त कर दिया. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को नौकरी में वापस लिया जाए. इस बीच की अवधि को उनके मातृत्व अवकाश के रूप में लिया जाए. याचिकाकर्ता को इस अवधि के लिए मातृत्व अवकाश व उससे जुड़े सभी लाभ दिए जाएं.

Please follow and like us:
Pin Share

Leave a Reply