आधार से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। अब मोबाइल सिम कार्ड लेने और बैंक खाता खोलने केलिए पहचान प्रमाण के तौर पर आधार के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति मिल गई है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इससे जुड़े अध्यादेश को स्वीकृति दे दी है जिसमें मोबाइल सिम कार्ड लेने और बैंक खाता खोलने केलिए पहचान प्रमाण के तौर पर आधार के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति दी गई है। इसके लिए मंत्रिमंडल ने आधार और दो अन्य कानूनों में प्रस्तावित परिवर्तन लागू करने के लिए अध्यादेश जारी करने को मंजूरी दी थी।
इन संशोधनों में आधार के उपयोग के निर्धारित नियमों और निजता के उल्लंघन के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अध्यादेश में आधार अधिनियम से सम्बन्धित बदलावों को प्रभावी बनाया गया है। इन संशोधनों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आधार उपलब्ध न कराने वाले किसी व्यक्ति को किसी भी तरह की सेवा प्रदान करने से इन्कार नहीं किया जा सकता, चाहे वह बैंक खाता खोलने से जु़ड़ी हो या मोबाइल फोन के सिम कार्ड के बारे में हो।