भोपाल। हाईकोर्ट ने करोद कृषि उपज मंडी के प्लाटों की नीलामी पर स्टे जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने मंडी समिति की बैठक का कोरम पूरा नहीं होने के बाद भी नीलामी को हरी झंडी दिखाने के साथ ही 92 प्लाटों में से 36 को निरस्त करके बाकी 56 प्लाटों की नीलामी को सही ठहराने पर 6 सप्ताह में मंडी बोर्ड सहित मंडी प्रशासन से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में करोद मंडी के व्यापारी सदस्य अब्दुल रकीब ने इसको लेकर याचिका दायर की थी।
याचिका में आरोप लगाए गए हैं कि नीलामी के पूर्व हुई मंडी समिति की बैठक में कोरम पूरा नहीं था। आधे से ज्यादा सदस्यों के प्रोसीडिंग रजिस्टर में हस्ताक्षर बाद में करवाए गए। याचिका में यह भी कहा गया है कि नीलामी होने के बाद 92 प्लाटों में से 36 की नीलामी को गलत बताते हुए निरस्त कर दिया गया, जबकि 56 प्लाट समान प्रक्रिया से नीलाम होने के बाद भी वैधानिक ठहरा दिए गए। हाईकोर्ट ने इस पर बुधवार को मंडी प्लाटों की नीलामी पर स्थगन आदेश जारी करते हुए मंडी बोर्ड और करोंद मंडी प्रशासन से 6 सप्ताह में जवाब मांग लिया है।
आदेश के खिलाफ पहुंचे थे हाईकोर्ट
मंडी बोर्ड के प्लाटों की आफसेट प्राइज के आधार पर जारी निरस्तीकरण आदेश के खिलाफ व्यापारी मोहम्मद इमरान सलीम कादर, मोहम्मद सलीम एकेएस, मोह. अब्दुल रकीब आदि 13 व्यापारियों ने हाईकोर्ट में याचिका पेश की। हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन ने अपने आदेश में साफ कहा है कि मंडी अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 25% से अधिक बोली नहीं लगने पर मान्य नहीं की जा सकेगी, बल्कि आॅफसेट प्राइस से अधिक बोली होना चाहिए।