Madhya Pradesh

गन्ने के रस की मशीन संचालकों को करना होगा नियमों का पालन

खंडवा!! गर्मी के मौसम में चरखी से गन्ने का ज्यूस निकालकर विक्रय करने वाले संचालकों के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी के.एस. सोलंकी ने आमजनों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निर्देश जारी किए गए है। उन्होंने निर्देश दिए है कि गन्ने की चरखी संचालक खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अनुज्ञप्ति या पंजीयन प्राप्त करने के बाद ही अपना व्यापार करें। उन्होंने बताया कि उपयोग की जा रही बर्फ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न हो। साथ ही जो गन्ना उपयोग में लाया जा रहा है, वह साफ व स्वच्छ हो, मिट्टी लगा हुआ एवं अंदर से सड़े हुए गन्ने का उपयोग न करें। गन्ना धोकर एवं उपरी सतह को छीलने के बाद ही उपयोग में लायें। चरखी एवं उपयोग किये जा रहे अन्य उपकरणों व बर्तनों पर मक्खियों के बैठने से बचाने के विशेष उपाय करें। ज्यूस निकालने के बाद समय समय पर चरखी एवं उपकरणों को साफ पानी से धोते रहे। ज्यूस निकालकर अधिक समय तक संग्रहण न किया जायेें। गन्ने के उपयोग के बाद निकलने वाले कचरे का चरखी से दूर संग्रहण कर उचित स्थान पर नष्ट करें, ताकि परिसर में स्वच्छता बनी रहे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के.एस. सोलंकी ने बताया कि इन निर्देशों का पालन न करने वाले संचालकों के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत  कार्यवाही की जायेगी।  

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