Centeral Government Current Affairs

तीन तलाक पर प्रतिबंध को लेकर बिल पेश किया गया, शशि थरूर और असद उद्दीन ओवैसी सहित कई सांसदों ने किया विरोध,देश भर में हुआ था पहले भी विरोध।

तीन तलाक पर प्रतिबंध के लिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को हंगामे के बीच नया विधेयक लोकसभा में पेश किया। विपक्ष ने बिल पेश करने का विरोध किया, इसके बाद वोटिंग कराई गई। कांग्रेस नेता शशि थरूर और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने विधेयक का विरोध किया। थरूर ने कहा कि तीन तलाक बिल मुस्लिम परिवारों के खिलाफ है। हम इस बिल का समर्थन नहीं करते। एक समुदाय के बजाय सभी के लिए कानून बनाना चाहिए। विधेयक पर सोमवार को चर्चा होगी।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पिछले साल दिसंबर में लोकसभा में बिल पास हुआ था। राज्यसभा में बिल पेंडिंग था लेकिन लोकसभा भंग होने के चलते बिल खत्म हो गया। लिहाजा नया बिल लेकर आए। नए बिल में सुधार के लिए बदलाव किया। जनता ने हमें कानून बनाने के लिए चुना है। भारत का अपना एक संविधान है। किसी भी खवातीन (महिला) को तलाक, तलाक, तलाक बोलकर उसके अधिकारों से वंचित किया जा सकता है।

मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल में तीन तलाक विधेयक को लोकसभा से पास करा लिया था, लेकिन राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण वहां पारित नहीं हो सका था। 12 जून को कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि नया विधेयक फरवरी में पेश हुए अध्यादेश का स्थान लेगा। जावड़ेकर ने उम्मीद जताई कि इस बार यह बिल राज्यसभा से भी पास करा लिया जाएगा। 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में केंद्र सरकार तीन तलाक समेत 10 बिल पेश कर सकती है।

तीन तलाक पर नया विधेयक क्यों लाना पड़ा?

संसदीय नियमों के मुताबिक, जो विधेयक सीधे राज्यसभा में पेश किए जाते हैं, वो लोकसभा भंग होने की स्थिति में स्वत: समाप्त नहीं होते। जो विधेयक लोकसभा में पेश किए जाते हैं और राज्यसभा में लंबित रहते हैं, वे निचले सदन यानी लोकसभा भंग होने की स्थिति में अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। तीन तलाक बिल के साथ भी यही हुआ और इसी वजह से सरकार को नया विधेयक लाना पड़ रहा है।

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