देवास।विशेष न्यायालय देवास ने रंग पंचमी के दिन संजय नगर में मारपीट व मारपीट से राधेश्याम की मृत्यु हो जाने के आरोपी दीपक को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया था। आरोपी दीपक की 15 अप्रैल को शादी थी। जिसके लिए दीपक द्वारा विवाह हेतु पुलिस प्रोटेक्शन में विवाह की जमानत की मांग की गई। इसके लिए दुल्हन व करीब 100 बाराती भी कोर्ट पहुंचे। सभी कोर्ट में रहे लेकिन न्यायालय ने जमानत आवेदन खारिज कर दिया।आरोपी दीपक की जमानत नहीं होने से दुल्हन सपना सहित अन्य महिलाएं रोने लगीं। दोपहर से शाम तक सभी परिजन कोर्ट परिसर के पिछले हिस्से में बैठे रहे।
न्यायालय ने ये कहा
न्यायालय ने मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों अपराध की गंभीरता को देखते हुए आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं होने से आवेदन खारिज कर दिया। न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में यह भी लिखा कि अपराध गंभीर प्रकृति का है विवाह कार्यक्रम में अत्यधिक भीड़ रहती है और उसका लाभ उठाकर भाग सकता है जबकि विवाह पश्चात वृत्ति अन्य शुभ मुहूर्त में अन्य तिथि निर्धारित की जा सकती है। न्यायालय परिसर में लगभग 100 बारातियोंकी भीड़ दिन भर रही प्रकरण में मध्य प्रदेश शासन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध सरकारी वकील अशोक चावला ने किया।
यह है पूरा मामला
25 मार्च को रंगपंचमी के दिन संजय नगर में राममंदिर के पास पानी की टंकी में रंग डालने की बात को लेकर वहीं के रहने वाले युवकों को राधेश्याम की मां शैतानबाई ने जब मना किया तो उसे थप्पड़ मार दिया। जब यह बात बेटे राधेश्याम पिता भैरूलाल सोलंकी 25 वर्ष को पता चली तो वह युवकों से थप्पड़ मारने को लेकर समझाने गया। इस बात को लेकर युवकों ने एकमत होकर उसके साथ पत्थर, प्लास्टिक की मोगरी से मारपीट की थी। जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई। परिजनों ने उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती किया था। जिसके बाद उसे इंदौर एमवाय अस्पताल में भर्ती किया था। जहां गुरूवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच के बाद राधेश्याम की मौत के मामले में दीपक पिता देवीलाल, चिंटू उर्फ बालकृष्ण पिता बाबूलाल, सोनू उर्फ सुनिल पिता कैलाशचंद्र, विनोद पिता गिरधारीलाल, राहुल पिता कैलाशचंद्र, संजय पिता चतरसिंह और एक नाबलिग सभी निवासी संजय नगर के खिलाफ धारा 302,506,34 में प्रकरण दर्ज किया। पुलिस ने को गिरफ्तार कर सभी को जेल भेज दिया था।