बैतूल शहर के एक पार्षद राजेंद्र सिंह चौहान के खिलाफ 11 साल की एक मासूम से दुष्कर्म का मामला दर्ज होने के बाद आरोपी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने बताया कि पार्षद राजेंद्र सिंह चौहान के खिलाफ 11 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार किए जाने पर दुराचार, पॉक्सो एक्ट और एससीएसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अज्ञात व्यक्ति ने गुमनाम पत्र राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को एक पत्र भेजा था। पत्र में बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना के बारे में लिखा था। आयोग ने पुलिस को पत्र देकर जांच के लिए कहा। इसके बाद पुलिस ने लोगों से पूछताछ कर पीड़ित परिवार से संपर्क कर आरोपी पार्षद पर 30 जून को केस दर्ज किया। केस दर्ज होने के बाद से राजेंद्र सिंह चौहान (केंडू बाबा) फरार था। शाम को गंज थाने पहुंचकर उसने सरेंडर किया।
क्या है घटना।
पीड़िता की मां ने बताया की 19 मार्च को हम पति-पत्नी मजदूरी करने गए थे। शाम को घर लौटे तो 11 वर्षीय बेटी ने बताया केंडू बाबा होली का कार्ड देने के बहाने घर में घुस गया और अंदर से दरवाजा बंद कर गलत काम किया। इसके पहले में भी बेटी को अकेला देखकर घर में घुसकर तीन बार गलत काम किया था। आरोपी के पार्षद एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति होने से डर के कारण अब तक रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी केंडू बाबा पर धारा 376 (2आई), 376 (2 एन) 450 व 3, 4 पास्को एक्ट एवं एससीएसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
आरोपी का तर्क।
मैं सामाजिक गतिविधियों में शामिल रहता हूं। मेरी तरक्की से जो जलते हैं, उन्होंने यह आरोप लगाया है। पीड़िता के पिता को घर पर काम के लिए बुलाया था। उसने मेरी पत्नी को धक्का मारा था। उसके बाद मैंने उसके घर जाकर उसे चांटा मारा था। इसके बाद से बुराई चालू हुई थी। उसकी पत्नी ने मुझे फोन कर धमकी दी थी। पैसे की डिमांड भी कर रही थी। मेने पूरी नहीं की तो मुझ पर आरोप लगा दिए।