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वॉलमार्ट अदा करेगी 1964 करोड़ रुपये का जुर्माना,फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट के उल्लंघन की दोषी पायी गयी थी।

वॉलमार्ट विश्व में एक जाना माना नाम है परन्तु फिलहाल कंपनी पर संकट के बादल छाए हुए हैं, क्यों की एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) एसईसी ने वॉलमार्ट पर एफसीपीए (फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट) के उल्लंघन का आरोप लगाया था। जांच के दौरान कंपनी ने अपनी गलती मान ली थी। एसईसी ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा था कि रिटेल कंपनी ने भारत, चीन, ब्राजील और मैक्सिको में कारोबार के दौरान कानून की अवहेलना की।

एसईसी के मुताबिक- वॉलमार्ट की थर्ड पार्टी इन्टर्मीडीएरीज ( मध्यवर्ती संस्थाओं) ने एफसीपीए का उल्लंघन किया। जसके तहत उनपर 1964 का जुर्माना किया जिसको अदा करने के लिए कंपनी ने हामी भर दी है,1002 करोड़ रु. एसईसी और 960 करोड़ रु. का भुगतान डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को किया जाएगा, ताकि कंपनी को आपराधिक आरोपों से छुटकारा मिल सके

कमीशन का यह भी कहना है कि एक दशक से ज्यादा समय तक वॉलमार्ट ने एंटी करप्शन कंप्लायंस प्रोग्राम शुरू ही नहीं किया। जबकि इस दौरान कंपनी ने बहुत तेजी के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने पैर जमाए।एसईसी की इनफोर्समेंट डिवीजन एफसीपीए यूनिट के प्रमुख चार्ल्स कैन का कहना है कि कंपनी अपनी इंटर्नल अकाउंटिंग को नियंत्रित करके बहुत सारी परेशानियों से बच सकती थी, लेकिन वह लगातार इसकी अनदेखी करती रही।

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