Latest News Madhya Pradesh

शादी के नाम पर 12वीं की छात्रा से दुष्कर्म,15 साल की सज़ा

सागर। कक्षा 12वीं में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा को बहला-फुसला कर अपने साथ ले जाकर उससे दुष्कर्म करने वाले को अदालत ने दोषी करार देते हुए 15 साल के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है।
जिला लोक अभियोजन के सह मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि 1 मार्च 2013 को थाना मोतीनगर में पीड़ित लड़की की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री 28 फरवरी 2013 को शाम 7 बजे कोचिंग पढ़ने के लिए कहकर गई थी, जो लापता हो गई थी।
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपित राहुल पिता महेश यादव (25) पीड़िता को शादी का झांसा देकर इंदौर ले गया, जहां किराए का मकान लेकर दुष्कर्म किया।
विवेचना के दौरान पता चला कि आरोपित मोतीनगर थाना निवासी राहुल पिता महेश पीड़िता को शादी का झांसा देकर इंदौर ले गया उसके साथ दुष्कर्म किया।

मोतीनगर पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया, जिस पर सुनवाई करने के बाद विशेष न्यायाधीश नीलू संजीव श्रृंगीऋषि की अदालत ने आरोपित राहुल को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे 15 वर्ष का सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

Please follow and like us:
Pin Share

Leave a Reply