भिंड । अपर सत्र न्यायाधीश ने 6 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले पप्पू उर्फ कल्याण पिता धंतोले निवासी अंबेडकर नगर वार्ड नौ लहार को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। जानकारी के अनुसार 27 फरवरी 2018 को दोपहर 12 बजे पप्पू उर्फ कल्याण पिता धंतोले निवासी अंबेडकर नगर ने 6 वर्षीय मासूम के साथ बाथरूम में दुष्कर्म किया था। न्यायालय ने पप्पू उर्फ कल्याण को दोषी पाते हुए उसे 10 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है।
