दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री एम.जे.अकबर द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में पत्रकार प्रिया रमानी को जमानत दे दी। अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी समर विशाल ने रमानी को जमानत दे दी। अदालत ने उन्हें 10,000 रुपये का निजी मुचलका व इतनी ही जमानत राशि भरने को कहा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 10 अप्रैल सूचीबद्ध कर दी।
रमानी ने अक्टूबर 2018 में खुलासा किया कि उनके द्वारा 2017 में एक अज्ञात संपादक के यौन शोषण वाले व्यवहार को लेकर लिखा गया लेख वास्तव में एम.जे.अकबर से जुड़ा था।
रमानी द्वारा दुराचार के एक मामले में अकबर का नाम लिए जाने के बाद उन्होंने यह मामला दायर किया था।
रमानी, पूर्व विदेश राज्य मंत्री एम.जे.अकबर द्वारा दायर मानहानि मामले में अपने खिलाफ जारी समन का पालन करते हुए अदालत के समक्ष पेश हुई।