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अब कागजों पर नहीं, ऐप पर मिलेगी छुट्टी… MP में शिक्षकों के लिए नए साल से ‘ऑनलाइन लीव’ सिस्टम लागू

भोपाल: मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने नए साल के साथ ही शिक्षकों और अधिकारियों के लिए एक नया डिजिटल व्यवस्था लागू की है। अब सभी प्रकार की छुट्टियों का आवेदन और स्वीकृति पूरी तरह से ऑनलाइन होगी।

नई ऑनलाइन लीव व्यवस्था के प्रमुख बिंदु:

  • क्या बदला है? 1 जनवरी 2026 से स्कूल शिक्षा विभाग में सभी अवकाश आवेदन केवल ऑनलाइन मोड से ही स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन अब मान्य नहीं होंगे। इससे शिक्षकों को छुट्टी के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

  • किन्हें लाभ होगा? यह व्यवस्था सभी शिक्षकों के साथ-साथ जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ), ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर (बीईओ), बीआरसी, डीपीसी, क्लर्क और अकादमिक स्टाफ को भी कवर करेगी। हालांकि, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी इसके दायरे से बाहर रखे गए हैं।

  • कौन-सी छुट्टियाँ शामिल हैं? नई प्रणाली के तहत आकस्मिक अवकाश (सीएल), एच्छिक अवकाश (ओएल), मेडिकल लीव और चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) के साथ-साथ अर्जित अवकाश (ईएल) की सुविधा भी ऑनलाइन मिलेगी।

  • ईएल (अर्जित अवकाश) की वापसी: 2008 के बाद से बंद हुई ईएल की सुविधा शिक्षकों के लिए फिर से शुरू की गई है। अब शिक्षक प्रति वर्ष 10 दिन की ईएल ले सकेंगे।

  • बड़ा फायदा: पूरी सेवा अवधि में अधिकतम 300 दिन की ईएल जमा करने का प्रावधान है। यदि ये छुट्टियां बची रहती हैं, तो सेवानिवृत्ति पर इनका नकदीकरण (इन्कैशमेंट) भी किया जा सकेगा। इसका मतलब है कि जो शिक्षक इन छुट्टियों का उपयोग नहीं करेंगे, उन्हें रिटायरमेंट पर लगभग 8 महीने के अतिरिक्त वेतन के बराबर की राशि एकमुश्त मिलेगी।

  • आदेश जारी: लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

भोपाल के शिक्षकों के लिए सुविधा: इस नई व्यवस्था से भोपाल समेत पूरे प्रदेश के शिक्षकों को छुट्टी लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुविधा मिलेगी। साथ ही, ईएल की बहाली और उसके नकदीकरण का प्रावधान शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत और वित्तीय लाभ का स्रोत होगा।

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