भोपाल। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सुदाम खाड़े ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 में जम्मू कश्मीर से विस्थापित मतदाताओं को वहीं के संसदीय क्षेत्र में मतदान के लिये विशेष सुविधा प्रदान की गई है।
यह सुविधा उन मतदाताओं को प्राप्त होगी जिनका नाम जम्मू-कश्मीर के संसदीय क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली में वर्तमान में दर्ज होगा।
इन मतदाताओं को अपना नाम दर्ज होने की जानकारी स्वयं लानी होगी । वे ईपिक नंबर अथवा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक, मतदान केन्द्र क्रमांक एवं सरल क्रमांक प्रदान कर सकते हैं। ईआरओ संबंधित मतदाता का नाम सर्च कर निर्वाचक नामावली में नामदर्ज होने की पुष्टि अनिवार्यत: करेंगे ।
समस्त ईआरओ विस्थापित मतदाताओं को ईआरओ नेट पर पंजीकृत करेंगे । जो मतदाता आयोग द्वारा निर्धारित तीन स्थानों पर जम्मू, ऊदमपुर एवं दिल्ली जाकर मतदान करना चाहता है, वो उसे अपने नजदीकी ईआरओ कार्यालय जाकर ट फार्म, स्थानीय निवास का प्रमाण एवं जम्मू-कश्मीर के रेसिडेंशियल कमीश्नर द्वारा जारी प्रमाण पत्र जमा करना होगा ।
ईआरओ उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर ईआरओ नेट से संबंधित मतदाता का पंजीकरण करेगा साथ ही उक्त दस्तावेजों की प्रति भी अपलोड करेंगे जो मतदाता फार्म 12उ के माध्यम से पोस्टल बैलेट का उपयोग कर मतदान करना चाहता है तो उसे अपने नजदीकी ईओरओ कार्यालय जाकर फार्म 12उ, स्थानीय निवास का प्रमाण एवं जम्मू कश्मीर के रेसिडेंशियल कमीश्नर द्वारा जारी प्रमाण पत्र जमा करना होगा ।
ईआरओ नेट में संबंधित मतदाता का पोस्टल बैलेट के माध्यम से जम्मू कश्मीर के संसदीय क्षेत्र हेतु मतदान करने की सुविधा प्राप्त होगी ।