मामला भारी वाहनों के नगर में प्रवेश का..
आलीराजपुर। जिला प्रशासन द्वारा गत दिवस जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार नगर में भारी वाहनों के प्रवेश सिंगल साईड चांदपुर रोड़ से नानपुर रोड़ जाने पर सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक प्रतिबंध के आदेश पर मंगलवार से यातायात पुलिस ने अमल करना आरंभ कर दिया। जिसके चलते मंगलवार से खंडवा बड़ौदा मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लगना आरंभ हो गई।
भाजपा ने दि थी आदेश में संशोधन करने को लेकर दो दिन की मोहलत
भाजपा जिलाध्यक्ष किशोर शाह ने कलेक्टर द्वारा दिया गया इस प्रकार के आदेश को तुगलकी आदेश बताते हुए संसोधन के लिए कलेक्टर को दो दिन का अल्टीमेटम दिया था। भाजपा जिलाध्यक्ष शाह ने बताया कि नगर के बीच से अंतरप्रांतीय खंडवा बड़ौदा राज मार्ग गुजर रहा है। ऐसी स्थिती में 9 घंटे तक इस मार्ग पर से भारी वाहनों के प्रवेश पर एक तरफा प्रतिबंध लगाने से ट्रांसपोर्ट व्यवसाई और वाहन चालक बेहद परेशान हो रहे है। नगर का कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। आज तक सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ( 9 घंटे ) का भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। कलेक्टर को अपने द्वारा दिए गए ऐसे आदेश की फिर से समीक्षा करना चाहिए। और 9 घंटे के लिए लगाए गए प्रतिबंध पर ढील देते हुए उसके पार्ट रुप में प्रतिबंध लगाना चाहिए। ओर मांग नहीं मानने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कलेक्टर के इस आदेश का विरोध जताते हुए आंदोलन करेगी।
बीच बैठक से चले गए कलेक्टर
विरोध के बाद कलेक्टर सलीमुद्दीन ने आदेश के संबंध में व्यापारियों को चर्चा के लिए गुरुवार को बुलाया था लेकिन बीच बैठक में से कलेक्टर सलीमुद्दीन उठ कर चले गए जिसको लेकर व्यापारियों में खासी नाराजगी देखी गई। ऐसा भी बताया जा रहा है कि कलेक्टर द्वारा व्यापारियों से भद्र (अच्छा ) व्यवहार नहीं किया गया। कलेक्टर ने व्यापारियों से तल्खी से बात की। जिस कारण बैठक में मामले को लेकर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। दुसरी और व्यापारियों का कहना है कि जिला प्रशासन का यह तुगलकी आदेश ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के लिए कमर तोड़ने वाला आदेश है। इस आदेश को लागू करने के पहले जिला प्रशासन को इस व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों को विश्वास में लेना चाहिए था। आदिवासी अंचल के इस क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से सैकड़ों हजारों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। इस आदेश से सीमेंट, सरिया, अनाज, हार्ड वेअर, परचूरन आदि व्यवसाय से जुडे व्यवसाई बुरी तरह से प्रभावित हुए है। जिला प्रशासन को इस मामले में संवेदनशीतला के साथ विचार करते हुए भारी वाहनों के प्रतिबंध के आदेश की समीक्षा करते हुए इसे पार्ट रुप में लागू करना चाहिए। क्यों कि नगर से गुजर रहे अंतरप्रांतीय राजमार्ग पर फिलहाल बायपास बना हुआ नहीं है जिसके चलते भारी वाहनों को नगर से ही निकलना पड़ रहा है। हालांकि बायपास निर्माण का प्रस्ताव शासन के पास विचाराधीन है किंतु जब तक बायपास निर्माण व अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं हो जाता तब तक इस प्रकार से निरंतर 9 घंटे तक प्रवेश से प्रतिबंध का व्यापार व्यवसाय पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।
एक तरफा प्रवेश प्रतिबंध का आदेश हास्यास्पद
ट्रांसपोर्ट व्यवसाईयों ने बताया कि जिला प्रशासन ने भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध एक तरफा लगाया है। गुजरात के बड़ौदा, छोटाउदयपुर की ओर से आने वाले भारी वाहन प्रतिबंधित किए गए है। जबकि कुक्षी-नानपुर की ओर से आने वाले वाहन चांदपुर व गुजरात की ओर चालू रहेंगे। इस प्रकार के हास्यास्पद आदेश से जिला प्रशासन की मंशा उजागर हो रही है। व्यापारियों ने कहा कि ऐसे आदेश के बजाय तो दोनों तरफ से एक समय सीमा निर्धारित करते हुए कुछ घंटों के लिए भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध पार्ट लगाया जाता तो जनता व कारोबारियों को भी सुविधा मिलती।
भाजपा पदाधिकारीयों एवं व्यापारियों ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी थी कि उनके द्वारा दिए गए इस प्रकार के तुगलकी आदेश की समीक्षा करते हुए इसका समय नहीं घटाया गया तो जिला प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करेंगे।
विरोध के कारण बदला आदेश
आलीराजपुर कलेक्टर शमीमउद्दीन ने अपने द्वारा दीए गए आदेश का पुरजोर विरोध होते देख आज उसमें बदलाव कीया है। कलेक्टर ने आदेश दिया कि जिला मुख्यालय स्थित स्कूल कॉलेज एवं शिक्षण संस्थानों के समय को देखते हुए मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अलीराजपुर शहर से भारी माल वाहन जिसमें डंपर ट्रक एवं ट्राला का समय प्रातः 6:00 बजे से 8:00 बजे तक 2 घंटे एवं प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक 2 घंटे की अवधि में प्रवेश निषेध रहेगा।