लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हुई अहम बैठक
जीआरपी ने अब तक लगभग 4.44 करोड़ की संदिग्ध राशि जब्त की
भोपाल। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जीआरपी द्वारा रेलवे स्टेशन व उसके आस-पास के क्षेत्र सहित ट्रेनों की बारीकी से निगरानी रखी जा रही है। जीआरपी द्वारा ट्रेनों की सघन चैकिंग के दौरान अब तक 4 करोड़ 44 लाख रूपये से अधिक संदिग्ध धनराशि जब्त की जा चुकी है। साथ ही ट्रेनों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों को भी अभियान बतौर पकड़ा है। इस आशय की जानकारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रेल श्रीमती अरूणा मोहन राव की अध्यक्षता में चुनाव संबंधी तैयारियों की समीक्षा एवं प्रशिक्षण के उद्देश्य से आयोजित हुई जीआरपी के थाना प्रभारियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में दी गई। श्रीमती राव ने बैठक में निर्देश दिए कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर जीआरपी के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी पूरी सर्तकता एवं मुस्तैदी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करें।
विदित हो पुलिस महानिदेशक विजय कुमार सिंह ने प्रदेश में लोकसभा चुनाव निष्पक्ष, निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के मकसद से जीआरपी को प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशन एवं प्रदेश से गुजरने वाली सभी ट्रेनों की विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। इस सिलसिले में उन्होंने गत माह रेलवे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों एवं जीआरपी के थाना प्रभारियों की संयुक्त बैठक भी ली थी।
मंगलवार को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रेल श्रीमती राव की अध्यक्षता में रेलवे लाईन के सभागार में आयोजित हुई बैठक में पुलिस महानिरीक्षक गुप्तवार्ता एवं नोडल अधिकारी लोकसभा निर्वाचन अनंत कुमार सिंह, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कौल, नोडल अधिकारी निर्वाचन व्यय अनूप जैन, पुलिस अधीक्षक रेल जबलपुर सुनील जैन व भोपाल श्री मनीष अग्रवाल तथा सहायक पुलिस महानिरीक्षक रेल धर्मवीर सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में जानकारी दी गई कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान अवैध नगदी व अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की जब्ती की कार्रवाई को प्रभावी बनाने के लिए 58 एस.एस.टी टीम गठित की गई हैं। साथ ही ट्रेन गार्ड की संख्या भी बढ़ाई है। श्रीमती राव ने आदतन अपराधियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई अंजाम दिलाई है। जीआरपी ईकाई भोपाल, इंदौर व जबलपुर के अंतर्गत लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अबतक भा.द.वि. की धारा 110 के तहत 220 व्यक्तियों, धारा 151,107 व 116 के तहत 371 तथा धारा 107, 116(3) के तहत 664 आरोपियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। जीआरपी ने दस आदतन आरोपियों को जिला बदर कराया है। इसी प्रकार आर्म्स एक्ट के तहत 84, आबकारी एक्ट के तहत 63 व एनडीपीएस एक्ट के तहत 4 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।