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आष्टा- जनपद पंचायत में चल रहे किस्सा कुर्सी का विवाद हाई कोर्ट के आदेश से समाप्त,

आरोपों की सचाई पर अदालत ने लगाई मोहर,

बलबहादुर सिंह पुनः जनपद अध्यक्ष निर्वाचित,पूर्व अध्यक्ष धारा सिंह पटेल को अपराधिक प्रकरण छुपाना महंगा पड़ा

आष्टा। सीहोर जिले की आष्टा जनपद पंचायत चुनाव के समय निर्वाचित जनपद अध्यक्ष धारा सिंह पटेल द्वारा पर्चा भरते समय खुद पर लगे संगीन अपराध का खुलासा नहीं करते हुए मात्र यह लिख दिया था कि उन पर इंदौर में एक केस न्यायालय में विचाराधीन है जब 1 वोट से अध्यक्ष का चुनाव हारे प्रत्याशी बल बहादुर सिंह ने खोजबीन की और उन्होंने इंदौर अदालत से केस की जानकारी हासिल की जिसमें अध्यक्ष बने धारा सिंह पटेल पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ था, धारा सिंह पटेल और अन्य आरोपियों पर नकली स्टांप एवं फर्जी मार्कशीट बनाने के मामले में इंदौर में अपराधिक प्रकरण दर्ज है और केस अभी पेंडिंग है। जिसमें पटेल सहित अन्य आरोपी जमानत पर हैं। इसी मामले को लेकर बहादुर सिंह ने अध्यक्ष के चुनाव को न्यायालय में चुनौती दी थी उसी आधार पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा बलबहादुर सिंह के पक्ष में निर्णय दिया था। जिसे चुनौती देते हुए धारा सिंह पटेल ने कुछ दिनों के लिए स्टे लेकर जनपद अध्यक्ष की कुर्सी हासिल करने में कामयाब हुए थे, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा केस में सुनवाई करते हुए पटेल द्वारा लिया गया स्टे समाप्त कर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है।
इस पूरे मामले का आज पत्रकार वार्ता में वर्तमान अध्यक्ष बलबहादुर सिंह खुलासा किया।

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