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AIMIM प्रदेशाध्यक्ष मोहसिन खान की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही, एक्सपायर्ड लाइसेंस वाली बंदूक के साथ ड्यूटी कर रहा था गनमैन

 

एआईएमआईएम के प्रदेशाध्यक्ष मोहसिन अली खान की सुरक्षा में तैनात एक निजी सुरक्षाकर्मी के खिलाफ अवैध रूप से हथियार रखने का भोपाल पुलिस ने मामला दर्ज किया …और पढ़ें

 

AIMIM प्रदेशाध्यक्ष मोहसिन खान की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही, एक्सपायर्ड लाइसेंस वाली बंदूक के साथ ड्यूटी कर रहा था गनमैन

प्रतीकात्मक फोटो, इंटरनेट मीडिया से ली गई है।

HighLights

  1. एआईएमआईएम प्रदेशाध्यक्ष की सुरक्षा में तैनात गार्ड पर मामला दर्ज
  2. बंदूक का लाइसेंस 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका था
  3. आयुध अधिनियम के तहत केस दर्ज, नोटिस देकर छोड़ा गया

भोपाल। एआईएमआईएम के प्रदेशाध्यक्ष मोहसिन अली खान की सुरक्षा में तैनात एक निजी सुरक्षाकर्मी के खिलाफ अवैध रूप से हथियार रखने का मामला दर्ज किया गया है।

जांच में सामने आया कि सुरक्षाकर्मी की बंदूक का लाइसेंस समाप्त हो चुका था, इसके बावजूद वह हथियार लेकर सुरक्षा ड्यूटी कर रहा था।

31 दिसंबर 2025 को समाप्त हुई अवधि

पुलिस के अनुसार, मुरैना जिले के खिडोरा गांव निवासी उदयवीर सिंह सिकरवार (25) को वर्ष 2023 में .256 बोर बंदूक का लाइसेंस जारी किया गया था। इस लाइसेंस की वैधता 31 दिसंबर 2025 तक थी, लेकिन अवधि समाप्त होने के बाद भी उसने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया।

 

इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 21 एवं 30 के तहत प्रकरण दर्ज किया। आवश्यक कार्रवाई के बाद आरोपित को नोटिस देकर छोड़ दिया गया है।

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