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8084 प्रतिष्ठानों को नोटिस, 190 बंद, भोपाल नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया नया एफिडेविट

एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia) भोपाल डेस्क टीम

आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का मामला: सुप्रीम कोर्ट में आज दोपहर 2 बजे होगी सुनवाई, नगर निगम ने पेश किया 34 पेज का नया हलफनामा

भोपाल: राजधानी के आवासीय क्षेत्रों में अवैध रूप से संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मामले में आज (मंगलवार) दोपहर 2 बजे उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। इससे पहले 15 सितंबर को होने वाली सुनवाई टल गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट में 34 पेज का नया हलफनामा (Affidavit) पेश किया है, जिसमें अब तक की गई कार्रवाई और नोटिसों का पूरा ब्योरा दिया गया है।

मुख्य बिंदु (Highlights)

  • नगर निगम का 34 पेज का नया एफिडेविट: सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए नए शपथ पत्र में निगम ने शहरभर में 8,084 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी करने और 190 प्रतिष्ठानों के खिलाफ सीलिंग व कारोबार बंद कराने की सख्त कार्रवाई की जानकारी दी है।

  • आंकड़ों में बदलाव पर उठ सकते हैं सवाल: सुप्रीम कोर्ट के 5 अगस्त के निर्देशों के बाद नगर निगम ने आवासीय क्षेत्रों में 62,500 से अधिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान चिह्नित करने का दावा किया था। पहले 8,269 नोटिस जारी करने की बात कही गई थी, जिसे नए हलफनामे में संशोधित कर 8,084 बताया गया है। आंकड़ों में आए इस बदलाव को लेकर आज सुनवाई के दौरान सवाल उठने की संभावना है।

  • कार्रवाई के बाद दोबारा शुरू हुआ कारोबार: निगम ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 7 प्रतिष्ठानों को सील किया गया है और 183 मामलों में स्वेच्छा से कारोबार बंद करने के पंचनामे बनाए गए हैं। हालांकि, जमीनी स्तर पर यह बात भी सामने आई है कि पंचनामा बनने के बाद कई जगहों पर दुकानें फिर से खुल गई हैं, ऐसे में कोर्ट की सख्ती और जमीनी अनुपालन पर विशेष नजर रहेगी।

  • सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग: अदालत इस मामले में प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई और उसकी प्रभावशीलता की लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, जिससे आज की सुनवाई में शहर के कारोबारियों और नगर निगम प्रशासन के लिए कई अहम निर्देश सामने आ सकते हैं।

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