एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia) भोपाल डेस्क टीम
भोपाल मास्टर प्लान-2047: महज 6 दिनों में पहुंचीं 249 से ज्यादा आपत्तियां और सुझाव, निजी जमीन के उपयोग और ग्रीन बेल्ट के प्रावधानों पर सबसे ज्यादा विरोध
भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के विकास की रूपरेखा तय करने वाले ‘मास्टर प्लान-2047’ के ड्राफ्ट के सार्वजनिक होते ही भू-स्वामियों और नागरिकों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। ड्राफ्ट जारी होने के महज छह दिनों के भीतर ही टीएंडसीपी (T&CP) विभाग के पास 249 से अधिक आपत्तियां और सुझाव दर्ज कराए जा चुके हैं, जिनमें अधिकांश आपत्तियां निजी भूमि के उपयोग, प्रस्तावित सड़कों, डूब क्षेत्र और ग्रीन बेल्ट के नियमों से जुड़ी हैं।
मुख्य बिंदु (Highlights)
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महज 6 दिन में 249 से अधिक आपत्तियां: 26 सितंबर को जारी हुए मास्टर प्लान के इस नए प्रारूप पर अब तक कुल 249 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें 236 ऑनलाइन और 13 ऑफलाइन रूप से दर्ज कराई गई हैं। टीएंडसीपी संचालक कौशलेंद्र विक्रम सिंह के अनुसार, 25 अक्टूबर तक आपत्तियों की संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद है।
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प्रमुख आपत्तियों और मांगों के बिंदु:
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बैरागढ़कलां और आसपास: यहां की बसाहट वाली जमीनों को प्रतिबंधित जोन में रखे जाने पर कड़ा विरोध जताया गया है।
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लहारपुर की कृषि भूमि: लहारपुर क्षेत्र में पिछले करीब 30 साल से खेती कर रहे किसानों द्वारा 643 एकड़ जमीन को ‘डूब क्षेत्र’ से बाहर करने की मांग उठाई गई है।
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सड़क और अलाइनमेंट का विरोध: कई नागरिकों ने 18 मीटर चौड़ी प्रस्तावित सड़कों के अलाइनमेंट तथा बाघों के मूवमेंट वाले संवेदनशील क्षेत्रों से मार्ग गुजरने पर आपत्ति जताई है।
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मास्टर प्लान के दायरे से जुड़ी मुख्य बातें:
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निवेश क्षेत्र: 1016.90 वर्ग किमी
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शामिल गांव: 254 गांव (अनुमानित आबादी लगभग 45 लाख)
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विकास योग्य क्षेत्र: 61,017.02 हेक्टेयर
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प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर: 83.18 किमी लंबी आउटर रिंग रोड और नर्मदापुरम रोड से सीहोर रोड के बीच 51 किमी लंबा प्रस्तावित मार्ग।
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विशेषज्ञों की राय: ‘कमाल का भोपाल’ के फाउंडर मनोज मीक का मानना है कि इस मास्टर प्लान को केवल 51 किमी के ग्रोथ कॉरिडोर तक सीमित न रखकर, मेट्रो, रिंग रोड, पश्चिमी बायपास और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क जैसी सभी परियोजनाओं को एक समग्र महानगरीय ढांचे के रूप में देखना होगा।
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सुझाव दर्ज कराने की अंतिम तिथि: यदि आप भी मास्टर प्लान के ड्राफ्ट पर अपनी आपत्ति या सुझाव देना चाहते हैं, तो 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन (mptownplan.gov.in/Scheme.aspx), ईमेल (bhopal@mp.gov.in) या संयुक्त संचालक, टीएंडसीपी कार्यालय भोपाल में लिखित रूप से आवेदन कर सकते हैं।




