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पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई दोषी को 20 साल की सजा, भोपाल में नाबालिग को बनाया था हवस का शिकार

एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia)

भोपाल / अपराध एवं न्याय डेस्क

नाबालिग से दुष्कर्म मामला: विशेष न्यायालय ने आरोपी जावेद खान को सुनाई 20 साल के सश्रम कारावास की सजा; 10 हजार जुर्माना और 4 लाख प्रतिकर के आदेश

भोपाल: राजधानी भोपाल के हनुमानगंज थाना क्षेत्र से जुड़े एक चर्चित दुष्कर्म मामले में विशेष न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है। नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी जावेद खान को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 10,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है और पीड़िता को 4 लाख रुपये प्रतिकर (मुआवजा) देने के भी निर्देश दिए हैं।

प्रमुख बिंदु (Highlights)

  • 20 साल की सख्त सजा: विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोहरलाल पाटीदार की अदालत ने मंगलवार को यह ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अजय शंकर प्रजापति और ज्योति कुजूर ने मजबूत पैरवी की, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया।

  • अस्पताल में हुई थी पहचान: अभियोजन के अनुसार, पीड़िता की आरोपी जावेद खान से 6 फरवरी 2021 को हमीदिया अस्पताल में मुलाकात हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ।

  • शादी का झांसा देकर शोषण: 25 फरवरी 2021 को आरोपी ने पीड़िता को बरखेड़ी चर्च के पास बुलाया और मोटरसाइकिल पर घुमाने के बहाने घोड़ा नक्कास स्थित अमर लॉज ले गया। वहां उसने शादी का झांसा देकर उसकी इच्छा के विरुद्ध कई बार दुष्कर्म किया। यह सिलसिला 12 मार्च 2021 तक चलता रहा।

  • हनुमानगंज थाने में दर्ज हुई थी एफआईआर: पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) के तहत मामला दर्ज किया था। विवेचना पूरी होने के बाद चालान न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ तमाम साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने यह कठोर सजा सुनाई।

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