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साध्वी प्रज्ञा पर चुनाव आयोग ने 72 घंटे की लगाई रोक

भोपाल. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के लगातार विवादास्पद बयानों को संज्ञान में लेते हुए निर्वाचन आयोग ने उन पर 72 घंटे की रोक लगा दी है.

यह प्रतिबंध 2 मई गुरूवार की सुबह 6 बजे से प्रभावी होगा. इस दौरान वे चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे, न ही किसी तरह का बयान दे सकेंगी.

गौरतलब है कि प्रज्ञा ठाकुर ने हेमंत करकरे की शहादत को अपने द्वारा दिए गए श्राप का नतीजा बताते हुए कहा था, उन दिनों मैं मुंबई जेल में थी. जांच आयोग ने सुनवाई के दौरान एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे को बुलाया और कहा कि जब प्रज्ञा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो उन्हें छोड़ क्यों नहीं देते. तब हेमंत ने कई तरह के सवाल पूछे, जिस पर मैंने जवाब दिया कि इसे भगवान जाने. इस पर करकरे ने कहा कि तो, क्या मुझे भगवान के पास जाना होगा. प्रज्ञा ने कहा था, उस समय मैंने करकरे से कहा था कि तेरा सर्वनाश होगा, उसी दिन से उस पर सूतक लग गया था और सवा माह के भीतर ही आतंकवादियों ने उसे मार दिया था.

हिदू मान्यता है कि परिवार में किसी का जन्म या मृत्यु होने पर सवा माह का सूतक लगता है. जिस दिन करकरे ने सवाल किए, उसी दिन से उस पर सूतक लग गया था, जिसका अंत आतंकवादियों द्वारा मारे जाने के साथ हुआ. हालांकि विवाद बढऩे पर प्रज्ञा ठाकुर को यू-टर्न लेना पड़ा था और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगते हुए अपना बयान वापस लिया था. इस पूरी बयानबाजी पर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया था.

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