निगम अधिकारी पर गुंडागर्दी कर उसे बल्ले से पीटने के आरोप में गिरफ्तार हुए इंदौर के स्थानीय विधायक और भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय की जमानत याचिका शुक्रवार को भोपाल की विशेष अदालत में दायर की गई। भाजपा नेता विश्वास सारंग वकीलों के साथ कोर्ट पहुंचे। मामले में विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने इंदौर से केस डायरी बुलाए जाने के आदेश दिए हैं।शनिवार को केस डायरी आने के बाद ही आगे की सुनवाई होगी।
इसके पहले सत्र न्यायालय में जमानत अपील दायर की गई थी, जो की खारिज कर दी गयी थी, कोर्ट ने यह कहते हुए अपील खारिज कर दी कि मंत्री, विधायकों से जुुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए भोपाल में एक कोर्ट निर्धारित कर दी गई। इस कोर्ट को जमानत अर्जी पर सुनवाई का अधिकार नहीं है। उधर, नगर भाजपा ने गिरफ्तारी के विरोध में आंदोलन का कहा है, भाजपा नेता राजवाड़ा पर धरना देंगे। वहीं अपराधी अकाश के नाम के सैल्युट आकाश के पाेस्टरों को निगम ने हटा दिए हैं।
वही मुख्यमंत्री कमलनाथ ने घटना की निंदा करते हुए कहा की यह बड़े दुख की बात है। भाजपा नेताओं के ऐसे काम को पूरा प्रदेश देख रहा है। इस मामले में अब पुलिस को साबित करना है कि उसकी कार्रवाई सही है। वही वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके कहा की पहले आवेदन, फिर निवेदन और फिर दनादन। क्या इससे स्पष्ट नहीं होता कि भाजपा को न नियम, न कानून, न संविधान पर विश्वास है।
हत्या और दुष्कर्म के दोषी के साथ कैद विधायक
आकाश विजयवर्गीय जिला जेल की वार्ड नंबर 6 के सेल में है। उनके साथ सजायाफ्ता कैदी धनपाल व सुरेश हैं। धनपाल को हत्या के आरोप में 10 साल और सुरेश को दुष्कर्म के अारोप में 7 साल की सजा हुई है।