भोपाल के एक ग्राहक को ऑनलाइन खरीदे गए लहंगा-चोली की गुणवत्ता और विवरण वेबसाइट के अनुरूप नहीं मिले। इसे लेकर ग्राहक ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कर …और पढ़ें

उपभोक्ता आयोग ने अमेजन के खिलाफ सुनाया फैसल (सांकेतिक फोटो)
HighLights
- अमेजन की वेबसाइट से मंगाया था डिजाइनर लहंगा
- लहंगा-चोली अपेक्षित गुणवत्ता एवं विवरण का नहीं आया
- लंहगा-चोली लौटाने पर कंपनी ने नहीं लौटाया पैसा
इंदौर: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग इंदौर क्रमांक एक ने ऑनलाइन ई-कामर्स कंपनी अमेजन के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। आयोग की सदस्य डॉ. निधि बारंगे ने आदेश में स्पष्ट किया कि उपभोक्ता को सेवा में कमी का सामना करना पड़ा, इसके लिए कंपनी उत्तरदायी है। अमेजन को राशि लौटाने के साथ-साथ क्षतिपूर्ति का भुगतान भी करना होगा।
वर्धमान नगर निवासी मयंक जैन ने अमेजन की वेबसाइट के माध्यम से अगस्त 2021 में दो डिजाइनर लहंगा-चोली ऑनलाइन आर्डर किए थे। इनकी कीमत 97 हजार 998 रुपये थी, लेकिन दोनों ही लहंगा-चोली अपेक्षित गुणवत्ता एवं विवरण के अनुरूप नहीं थे। इस पर जैन ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लहंगा-चोली कंपनी को लौटा दिए लेकिन कंपनी ने भुगतान की गई राशि उपभोक्ता को वापस नहीं की।
जैन ने समय-समय पर कंपनी से संपर्क भी किया लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इस पर उन्होंने कंपनी के विरुद्ध जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया। जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने फैसला सुनाया है।
आयोग सदस्य डॉ. निधि बारंगे ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत निर्णय पारित करते हुए अमेजन को आदेश दिया कि वह परिवादी को दोनों उत्पादों की कुल राशि 1 लाख रुपये 45 दिन के भीतर लौटाए और इस राशि पर 21 दिसंबर 2021 से भुगतान की तिथि तक नौ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भी भुगतान करे।




