बालाघाट।वारासिवनी के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलेश सनोडिया की अदालत ने कटंगी थाना क्षेत्र में 13 जनवरी 2017 को हुई 60 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या व उसकी बेटी पर जानलेवा हमला करने के आरोप में सूर्यपाल उईके को गत 26 मार्च को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।वही न्यायालय द्वारा आरोपी पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक अनूप चौबे ने बताया कि आरोपी सूर्यपाल पिता भैयालाल उइके उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम पंचायत समदपुरी तहसील कटंगी का निवासी है।आरोपी सूर्यपाल ने 13 जनवरी 2017 को दिन में 11 बजे अपने चाचा मृतक बेहरसिंह मर्सकोले उम्र 60 वर्ष निवासी समदपुरी कटंगी को कुल्हाड़ी मारकर उसकी हत्या कर दी थी व बेहरसिंह की लड़की पुष्पा बाई पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी सूर्यपाल उईके के खिलाफ धारा 302,307,294 के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
पुष्पाबाई के दूसरे समाज के लड़के से शादी किए जाने से नाराज था सूर्यपाल
मृतक बेहरसिंह की बेटी पुष्पाबाई द्वारा किसी दूसरे समाज के लड़के के साथ शादी की थी और वह बार-बार अपने घर आती थी,जिसके चलते आरोपी सूर्यपाल बेहद नाराज था।वही सूर्यपाल को लगा कि बेहरसिंह की पूरी जमीन जायदाद उसकी बेटी पुष्पा के नाम हो जाएगी इसलिए उसने बेहरसिंह मर्सकोले की हत्या की थी।