वकील निजामुद्दी पाशा द्वारा लगाई गयी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया है जिसमे उन्होंने रमजान में मतदान के आखिरी चरण का समय बदलने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि रमजान को ध्यान में रखते हुए आखिरी चरण का मतदान सुबह 7 की जगह 5 बजे से शुरू कराया जाए, ताकि रोजेदारों को मतदान में कोई परेशानी भी न हो।
इसपर चुनाव आयोग ने समय वृद्धि में बढ़ोतरी के लिए इंकार करते हुए तर्क दिया था की सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करें वो उसका विशेषाधिकार है लेकिन मतदान कर्मियों के ऊपर पहले से काफी भार है और समय में परिवर्तन करने पर प्रबंधन भी बढ़ाना रहेगा।
ज्ञात हो के पवित्र रमजान माह सात मई से शुरू हो चूका है, और उसके बाद 12 मई को भारत में छटे चरण के लिए मतदान भी हो चूका है और पिछले मतदान की तुलना में वोटिंग प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की गयी है। इस बिंदु को मध्यनज़र रखते हुए रमज़ान में समयावधि में बढ़ोतरी कर चुनाव कर्मियों पर अतिरिक्त बोझ डालना कहा तक सही है।
