खंडवा!! लोकसभा निर्वाचन को ध्यान मेें रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विशेष गढ़पाले ने सभी थाना प्रभारियों, तहसीलदारों व एसडीएम को निर्देश दिए है कि वे सुनिश्चित करे कि किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनैतिक उद्देश्य से न किया जाये। उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थानों का राजनैतिक उद्देश्य से उपयोग रोकने के लिए धार्मिक संस्था दुरूपयोग निवारण अधिनियम 1988 लागू है। दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध इस अधिनियम के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। इस अधिनियम के तहत दोषी व्यक्ति को 5 वर्ष तक कारावास व 10 हजार रू. तक का जुर्माना किया जा सकता है।
आम सभा व नुक्कड़ सभा आयोजन की लेना होगी अनुमति
लोकसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विशेष गढ़पाले ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए है कि खण्डवा नगर निगम सीमा में आम सभा एवं नुक्कड़ सभा आयोजन के लिए एसडीएम खण्डवा से अनुमति लेना होगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के आयोजन करने के लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना होगी। आम सभा के आयोजन से यातायात बाधित न हो यह आयोजकों को सुनिश्चित करना होगा। साथ ही नुक्कड़ सभाओं में किसी भी प्रकार के स्टेज, टेंट व बिछात की अनुमति नहीं दी जायेगी। नुक्कड़ सभाओं के लिए वाहन व ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति लेना होगी। अनुमति के लिए 3 दिवस पूर्व आवेदन देना होगा। आम सभाओं की अनुमति 17 मई सायं 5 बजे के पूर्व तक ही दी जा सकेगी। किसी भी आम सभा के लिए अधिकतम 2 घंटे के लिए ही स्थान की अनुमति दी जायेगी। आमसभा व नुक्कड़ सभा पर होने वाला व्यय संबंधित अभ्यार्थी के निर्वाचन व्यय में जोड़ा जायेगा।