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होटल, लाज में ठहरने वालों की देनी होगी जानकारी

अनूपपुर. लोकसभा आम निर्वाचन 2019 को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्द्रमोहन ठाकुर ने आदेश जारी कर 10 मार्च से 8 मई 2019 की रात्रि 12.00 बजे तक अनूपपुर जिले के समस्त होटल, लाज, समस्त कल्याण मंडप (मंगल भवन) सामुदायिक भवन,धर्मशाला,अतिथिगृह के मालिकों, संचालकों को निर्देशित किया है कि वे ठहरने वाले सभी व्यक्तियों की पहचान किये बिना कमरे उपलब्ध न कराये एवं पहचान पत्र की छायाप्रति प्राप्त करें, बकायदा नाम पता की संपूर्ण जानकारी पंजी में संधारित कर प्रत्येक दिन निकटतम पुलिस थाने को सूची भेजेंगें.

जारी आदेशानुसार संबंधित थाना प्रभारी किरायेदारों/ श्रमिकों का सत्यापन करना सुनिश्चित करें, बिना व्यक्तिगत पहचान पत्र वाले किरायेदारों,श्रमिकों का जिले की सीमा में प्रवेश निषेध किया जाता है, संबंधित थाना प्रभारी होटल,धर्मशाला,व्यवसायिक संस्थानों की सतत जांच करें तथा संदिग्ध रूप से निवासरत व्यक्ति,किरायेंदारों,श्रमिकों को जिले के बाहर करना तथा होटल/व्यवसायिक संस्थानों के मालिक के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें.

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