भोपाल में गरबा पंडाल में एंट्री से लेकर सुरक्षा तक के लिए जिला प्रशासन ने गाइड लाइन जारी कर दी है। CCTV कैमरों की अनिवार्यता के साथ पहली बार आग बुझाने के इंतजाम भी जरूरी किए गए हैं। गरबा आयोजकों को सेफ्टी का सर्टिफिकेट भी लेना होगा। बुधवार से अफसर पंडालों में घूमकर सुरक्षा के इंतजाम का सर्वे करेंगे।
गरबा पंडालों और देवी आराधना से जुड़े अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बिना आधार कार्ड के एंट्री नहीं दी जाएगी। इसकी जांच की पूरी जिम्मेदारी आयोजन समिति को ही सौंपी गई है। भोपाल में कई स्थानों पर गरबा आयोजित भी किया जा रहा है।जिला प्रशासन ने इन गरबा पंडालों में प्रवेश के लिए ID कार्ड अनिवार्य किया है। वहीं, आग से बचाव के लिए भी गाइडलाइन जारी की है।
गाइडलाइन में यह
- बिना आईडी कार्ड (पहचान पत्र) के किसी को भी गरबा पंडाल में एंट्री नहीं दी जाए।
- कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी कैमरे जरूर लगे हो।
- आग से बचाव के लिए सारे इंतजाम किए जाए। फायर सेफ्टी नॉम्स का पालन हो।
- बिजली के तार ठीक हो। इसके लिए बिजली कंपनी से सर्टिफिकेट भी लिया जाए।
- आयोजन स्थल पर कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक या संदिग्ध वस्तु, धारदार हथियार नहीं ले जा सकेगा और न ही प्रदर्शन करेगा।
- गरबा पंडालों में चिकित्सा व्यवस्था भी की जाए।