एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia) भोपाल डेस्क टीम
मिलावटखोरों पर बड़ा एक्शन: मप्र में 5.61 करोड़ की खाद्य सामग्री जब्त, गोवर्धन और द्वारकेश सहित कई बड़े ब्रांड्स का घी मिला ‘असुरक्षित’
भोपाल: मध्य प्रदेश में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। राज्यभर में की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई के दौरान 11.73 लाख किलो संदिग्ध खाद्य सामग्री जब्त की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 5.61 करोड़ रुपये है। सबसे डराने वाली बात यह है कि बाजार में बिकने वाले कई मशहूर ब्रांड्स का घी जांच में ‘असुरक्षित’ पाया गया है, जिसमें पाम ऑयल और वेजिटेबल फैट जैसी खतरनाक मिलावट की पुष्टि हुई है।
मुख्य बिंदु (Highlights)
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घी के नमूनों में खतरनाक मिलावट: जांच रिपोर्ट के अनुसार, गोवर्धन, द्वारकेश, शगुन, भूमि, दानेदार, धोलपुर फ्रेश, वास्तु और गोपीश्री सहित कई ब्रांड्स के घी के नमूने असुरक्षित पाए गए हैं। इनमें पाम ऑयल, वेजिटेबल फैट और यहाँ तक कि सीसे जैसी मिलावट की बात सामने आई है, जो सेहत के लिए गंभीर खतरा है।
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राजधानी भोपाल में स्थिति चिंताजनक: भोपाल में चले विशेष अभियान के दौरान घी के 13 नमूने असुरक्षित मिले हैं। विभाग अब ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश कर रहा है, जिसमें जुर्माने के साथ-साथ छह महीने तक की सजा का प्रावधान है।
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भारी मात्रा में जब्ती: आयुक्त खाद्य सुरक्षा के निर्देश पर 20 जुलाई से 25 अगस्त तक चले अभियान में 44,407 लीटर दूध और दूध से बने उत्पाद जब्त किए गए। इसके अलावा कुल 4,642 नमूनों (2,605 लीगल और 2,037 सर्विलांस) की जांच प्रक्रिया शुरू की गई, जिनमें से 73 नमूने अमानक और 25 असुरक्षित पाए गए हैं।
खाद्य विभाग की कार्रवाई और आंकड़े एक नजर में
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कुल लिए गए नमूने: 4,642
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अमानक नमूने: 73
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असुरक्षित नमूने: 25
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जब्त कुल सामग्री: 11.73 लाख किलो (कीमत ₹5.61 करोड़)
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कार्रवाई: 18 लाइसेंस-रजिस्ट्रेशन निरस्त किए गए हैं और धारा 32 के तहत 172 नोटिस जारी किए गए हैं।
उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सावधानियां
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के नियंत्रक मनोज पुष्प ने आम जनता से अपील की है कि वे खाद्य पदार्थ खरीदते समय पूरी सतर्कता बरतें:
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पैकेटबंद घी, पनीर या मिठाइयों पर FSSAI लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर देखें।
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निर्माण, पैकिंग और एक्सपायरी तारीख (Expiry Date) की जांच अवश्य करें।
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पैकेट फूला हुआ, फटा हुआ या सील टूटा हुआ हो तो उसे बिल्कुल न खरीदें।
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मिठाई या अन्य खाद्य पदार्थ में असामान्य गंध, स्वाद या फफूंद दिखने पर उसका सेवन न करें।
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संदिग्ध खाद्य सामग्री खरीदने पर हमेशा पक्का बिल लें और पैकेट व लेबल की तस्वीर सुरक्षित रखें।
यदि किसी दुकान या प्रतिष्ठान में गंदगी के बीच खाद्य सामग्री तैयार या परोसी जा रही हो, तो इसकी तुरंत सूचना खाद्य सुरक्षा विभाग को दें।




