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भोपाल / न्याय एवं कानूनी डेस्क
भोपाल मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण का बड़ा फैसला: बैंक अधिकारी की सड़क दुर्घटना में मौत पर परिवार को 75.26 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश
भोपाल: राजधानी के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले बैंक अधिकारी मोहम्मद साजिद के परिजनों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अधिकरण ने मृतक की पत्नी, बेटा, बेटी और मां को कुल 75,26,368 रुपये (लगभग 75.26 लाख रुपये) मुआवजा देने का आदेश दिया है। इस पूरी मुआवजा राशि पर दावा दायर करने की तिथि (9 मई 2025) से लेकर भुगतान होने तक 6 प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज भी देय होगा। परिवार की ओर से इस मामले की पैरवी अधिवक्ता आरके हिंगोरानी ने की, जबकि फैसला अधिकरण के सदस्य जयंत शर्मा द्वारा सुनाया गया।
मुख्य बिंदु (Highlights)
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घटना का विवरण: बैंक अधिकारी मोहम्मद साजिद 5 अप्रैल 2025 को मोटरसाइकिल से सलामतपुर से भोपाल आ रहे थे। भोपाल-विदिशा मार्ग पर सुखी सेवनिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत चोपड़ा कला गांव में एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी थी, जिससे मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी।
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परिजन का मुआवजा आवेदन: मृतक के परिवार में पत्नी असमा, बेटा मोहम्मद शहजान, बेटी सिमरा और मां महमूदा खातून ने अधिकरण में आवेदन प्रस्तुत कर 2 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की थी।
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बीमा कंपनी की दलीलें खारिज: बीमा कंपनी ने चालक के पास वैध लाइसेंस न होने और मृतक की लापरवाही का हवाला देकर मुआवजा देने का विरोध किया था। हालांकि, पुलिस जांच और गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर अधिकरण ने बीमा कंपनी के तर्कों को खारिज कर दिया।
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मुआवजे की गणना का आधार:
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मृतक की उम्र 51 वर्ष और वार्षिक आय 8,04,228 रुपये मानी गई।
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भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए आय में 10% की वृद्धि जोड़ी गई तथा 11 का गुणक लगाकर आर्थिक क्षति तय की गई।
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कुल मुआवजे में 72,98,368 रुपये आर्थिक क्षति, 18,000 रुपये अंतिम संस्कार, 18,000 रुपये संपत्ति क्षति और 1,92,000 रुपये भावनात्मक नुकसान (कंसोर्टियम) के रूप में शामिल हैं।
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