एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia) भोपाल डेस्क टीम
भोपाल मास्टर प्लान-2047 का प्रस्तावित ड्राफ्ट जारी: नई कॉलोनियों, कमर्शियल उपयोग, हरियाली और प्लॉट मार्जिन के नियमों में किए गए बड़े बदलाव
भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बहुप्रतीक्षित ‘मास्टर प्लान-2047’ के प्रस्तावित ड्राफ्ट में शहर के विकास, आवासीय और व्यावसायिक स्वरूप को लेकर कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के तहत जहाँ एक ओर नई कॉलोनियों में हरियाली और खेल मैदानों का दायरा बढ़ाया गया है, वहीं कमर्शियल गतिविधियों, शहर के बाहर बनने वाले व्यक्तिगत मकानों और छोटे प्लॉट के मार्जिन नियमों में भी स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए गए हैं।
मुख्य बिंदु (Highlights)
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सड़क चौड़ी होने मात्र से नहीं माना जाएगा कमर्शियल प्लॉट: नए ड्राफ्ट के अनुसार, केवल सड़क चौड़ी होने से किसी प्लॉट को स्वतः कमर्शियल घोषित नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए लेआउट पास कराते समय ही स्पष्ट मंजूरी लेनी होगी। नई कॉलोनियों में कुल आवासीय क्षेत्र के अधिकतम 5% हिस्से में ही स्थानीय जरूरतों की दुकानें खोली जा सकेंगी (18 मीटर या उससे चौड़ी सड़क पर इसके लिए अतिरिक्त छूट होगी)।
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हरियाली और खेल मैदानों का दायरा बढ़ा: कॉलोनियों में पर्यावरण और बच्चों के खेलकूद को प्राथमिकता देते हुए सामुदायिक खुली जगह (Open Space) को 10% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। इस कुल खुले क्षेत्र का 30% हिस्सा पौधरोपण/हरियाली के लिए और 30% हिस्सा बच्चों के खेल मैदान के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, सर्विस सुविधाओं के लिए अलग से 2% जमीन छोड़नी होगी।
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शहर के बाहर व्यक्तिगत मकानों पर सख्ती: जो लोग शहर की परिधि के बाहर बड़ी जमीन पर अलग से व्यक्तिगत मकान बनाते हैं, उनके लिए नियम कड़े किए गए हैं। अब इसके लिए कम से कम 9 मीटर चौड़ी सड़क, अधिकतम 25% ग्राउंड कवरेज, 10 मीटर ऊंचाई और 1.25 FAR का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही यह प्रमाणित करना होगा कि जमीन किसी अवैध कॉलोनी का हिस्सा नहीं है।
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छोटे प्लॉट धारकों को मार्जिन में राहत: नक्शा पास कराते समय छोड़ी जाने वाली जगह (मार्जिन) के नियमों में बड़ी राहत दी गई है:
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517 वर्ग फीट तक: केवल सामने 3 मीटर जगह छोड़नी होगी, चारों तरफ से अन्य मार्जिन की जरूरत नहीं।
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517 से 1615 वर्ग फीट: सामने 3 मीटर और पीछे 1.5 मीटर जगह छोड़नी होगी।
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1615 से 2422 वर्ग फीट: सामने 3 मीटर, पीछे 1.5 मीटर और एक तरफ 3 मीटर जगह छोड़नी होगी।
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अतिरिक्त निर्माण और TDR का फॉर्मूला: तय सीमा से अधिक निर्माण के लिए अतिरिक्त FAR का 50% हिस्सा निर्धारित शुल्क देकर और शेष 50% हिस्सा टीडीआर (TDR) के माध्यम से प्राप्त किया जा सकेगा। सामान्य आवासीय प्लॉट्स (जैसे 5000 वर्ग फीट) पर अधिकतम 12.50 मीटर ऊंचाई तक निर्माण और 6 फ्लैट्स बनाने की अनुमति दी गई है।




