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भोपाल में नाबालिग का नहाते हुए वीडियो बनाने वाले किराएदार को 3 साल की सजा, पीड़िता को मिलेंगे 20 हजार रुपये

एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia) भोपाल डेस्क टीम

अशोका गार्डन बाथरूम वीडियो कांड: नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाने वाले आरोपी को 3 साल का सश्रम कारावास और 10 हजार का जुर्माना

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका का नहाते हुए अश्लील वीडियो बनाने के मामले में विशेष न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी को 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही पीड़िता को 20 हजार रुपये प्रतिकर (मुआवजा) देने के भी आदेश दिए गए हैं।

मुख्य बिंदु (Highlights)

  • न्यायालय का फैसला: यह ऐतिहासिक निर्णय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोहरलाल पाटीदार की अदालत द्वारा सुनाया गया। अदालत ने आरोपी कमलेश चौरसिया को दोषी करार देते हुए 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

  • घटना का विवरण: यह घटना 13 अगस्त 2023 की है। पीड़िता की मां जब मंदिर गई हुई थी और घर में नाबालिग बालिका अकेली थी, तब उसी मकान में किराए से रहने वाले और ठेला चलाने वाले आरोपी कमलेश ने बाथरूम की खिड़की से मोबाइल के जरिए बालिका का अश्लील वीडियो बना लिया था।

  • पुलिस की त्वरित कार्रवाई: परिवार के सदस्यों द्वारा आरोपी का मोबाइल चेक करने पर वीडियो सामने आया, जिसके बाद आरोपी मोबाइल लेकर भाग गया था। अशोका गार्डन पुलिस ने मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 354-सी और पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर चार्जशीट पेश की थी।

  • मुआवजे का आदेश: अदालत ने फैसले में स्पष्ट किया कि पीड़िता को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से उबरने के लिए आरोपी द्वारा 20 हजार रुपये का प्रतिकर दिया जाए। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अजय शंकर प्रजापति और ज्योति कुजूर ने प्रभावी पैरवी की।

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