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दिल्ली जैसा आदेश भोपाल में भी… 3 चौराहों पर अगले 2 महीने तक धारा 163 लागू, जानें क्या है वजह

एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia)

भोपाल / प्रशासन डेस्क

भोपाल में अगले 2 महीने के लिए धारा 163 लागू: पॉलीटेक्निक, आकाशवाणी और किलोल पार्क चौराहे पर धरना-प्रदर्शन और पुतला दहन पर पूरी तरह रोक

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वीआईपी रोड और उससे जुड़े महत्वपूर्ण मार्गों पर आए दिन होने वाले प्रदर्शनों और जाम से आम जनता को राहत दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। भोपाल पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर पॉलीटेक्निक चौराहा, आकाशवाणी चौराहा, किलोल पार्क चौराहा और इसके आसपास के क्षेत्रों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है। यह आदेश आगामी दो महीने तक प्रभावी रहेगा।

मुख्य बिंदु (Highlights)

  • किन गतिविधियों पर रहेगी रोक: इन प्रमुख चौराहों और मार्गों पर अब किसी भी तरह की हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, रैली और पुतला दहन जैसे कार्यक्रमों के आयोजन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

  • आपातकालीन सेवाओं और यातायात को राहत: प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह मार्ग एयरपोर्ट, हमीदिया अस्पताल और गांधी मेडिकल कॉलेज आने-जाने का मुख्य और सबसे सुगम रास्ता है, जिसका कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। ऐसे में यहां प्रदर्शन होने से एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं और मरीजों की आवाजाही पर गंभीर संकट पैदा होता है।

  • मेडिकल छात्रों के प्रदर्शन के बाद लिया गया फैसला: हाल ही में जूनियर और मेडिकल छात्रों द्वारा इस मुख्य मार्ग पर लगातार दो दिनों तक प्रदर्शन कर रास्ता रोके जाने की घटना सामने आई थी, जिसके कारण आम नागरिकों को भारी ट्रैफिक जाम और परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह प्रशासनिक कदम उठाया गया है।

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