एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia)
भोपाल / शासन एवं पुलिस प्रशासन डेस्क
मध्य प्रदेश पुलिस में छुट्टी के नियमों को लेकर सख्ती: अब ऑफलाइन आवेदन पर पूरी तरह रोक, eHRMS पोर्टल से ही लेना होगा अवकाश
भोपाल: मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में प्रशासनिक कसावट और डिजिटल व्यवस्था को पूरी तरह लागू करने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। पुलिसकर्मियों द्वारा ऑनलाइन व्यवस्था के बावजूद छुट्टी के लिए ऑफलाइन आवेदन करने की प्रवृत्ति को गंभीरता से लेते हुए पुलिस महानिदेशक (DGP) ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब विभाग में ऑफलाइन छुट्टी के आवेदनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और सभी पुलिसकर्मियों के लिए ‘ईएचआरएमएस’ (eHRMS) पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन अवकाश लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
मुख्य बिंदु (Highlights)
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eHRMS प्रणाली की अनिवार्यता: मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में पुलिसकर्मियों के लिए 1 जुलाई 2026 से ईएचआरएमएस (eHRMS) सिस्टम लागू किया गया था, जिसके जरिए ऑनलाइन ही छुट्टी का आवेदन देने की व्यवस्था है।
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समीक्षा बैठक में सामने आई खामियां: हाल ही में डीजीपी द्वारा ली गई समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई कि तमाम प्रशिक्षण और निर्देशों के बावजूद पुलिसकर्मी छुट्टी के लिए इस ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन अपलोड नहीं कर रहे थे और पुरानी व्यवस्था का पालन कर रहे थे।
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ऑफलाइन आवेदनों पर पूर्ण प्रतिबंध: व्यवस्था में लापरवाही और नियमों की अनदेखी को देखते हुए डीजीपी ने सभी पुलिस इकाइयों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि अब किसी भी स्थिति में ऑफलाइन अवकाश आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और हर हाल में ईएचआरएमएस प्रणाली का ही पालन करना होगा।




