दरअसल कई पेंशनर्स का मानना था कि 79 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद जैसे ही वे 80वें वर्ष में प्रवेश करेंगे, वे इस अतिरिक्त लाभ के हकदार हो जाएंगे। हाला …और पढ़ें

अब 80 वर्ष पूरे होने के बाद ही मिलेगी 20% अतिरिक्त पेंशन (AI से जनरेट इमेज)
HighLights
- अब 80 वर्ष पूरे होने के बाद ही मिलेगी 20% अतिरिक्त पेंशन
- सरकार ने पेंशन नियमों को लेकर असमंजस को खत्म कर दिया
- 85 वर्ष की उम्र पूरी होने पर मिलेगा 30% ज्यादा लाभ
भोपाल। मध्य प्रदेश के सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार के वित्त विभाग ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। विभाग द्वारा मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार, पेंशनर्स को 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ केवल तभी मिलेगा जब वे अपनी 80 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे। इस आदेश के जरिए सरकार ने पेंशन नियमों को लेकर लंबे समय से चले आ रहे असमंजस को समाप्त कर दिया है।
दूर हो गया बड़ा भ्रम
दरअसल, कई पेंशनर्स का मानना था कि 79 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद जैसे ही वे 80वें वर्ष में प्रवेश करेंगे, वे इस अतिरिक्त लाभ के हकदार हो जाएंगे। हालांकि, वित्त विभाग ने साफ किया है कि 80 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद, यह लाभ अगले महीने से देय होगा। विभाग ने इस संबंध में वर्ष 2009 के अपने मूल परिपत्र का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि अतिरिक्त पेंशन उस महीने के बाद से दी जाएगी जिसमें पेंशनर निर्धारित आयु सीमा को पूरा करता है।
85 वर्ष की उम्र पर मिलेगा 30% ज्यादा लाभ
इसी नियम के तहत वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 85 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पेंशनर्स को 30 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ भी उसकी अगली अवधि (अगले माह) से ही मिलना शुरू होगा।
इस मामले में न्यायिक फैसलों का जिक्र करते हुए बताया गया कि इंदौर हाई कोर्ट ने 16 जनवरी 2026 को सरकार के इस रुख को सही ठहराया था। इससे पहले, ग्वालियर हाई कोर्ट से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 21 जुलाई 2025 को अंतरिम आदेश जारी किया जा चुका है। इस नए आदेश के बाद अब प्रदेश के लाखों पेंशनभोगियों को अतिरिक्त वित्तीय लाभ की सही तारीख को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है।




