भोपाल के पॉलिटेक्निक, आकाशवाणी और किलोल पार्क चौराहों सहित आसपास के क्षेत्रों में दो माह तक धरना, प्रदर्शन, हड़ताल और पुतला दहन पर प्रतिबंध लगाया गया …और पढ़ें

भोपाल शहर के कुछ क्षेत्रों में धरना-प्रदर्शन के लिए रोक लगा दी है। (एआई जनरेटेड)
HighLights
- पॉलिटेक्निक चौराहा क्षेत्र में दो माह का प्रतिबंध लागू
- धरना, प्रदर्शन, हड़ताल और पुतला दहन पूरी तरह प्रतिबंधित
- एयरपोर्ट और हमीदिया अस्पताल मार्ग प्रभावित होने की आशंका
भोपाल। भोपाल शहर के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण मार्गों में से एक पॉलिटेक्निक चौराहा और उसके आस-पास के क्षेत्रों में अब किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, हड़ताल या पुतला दहन कार्यक्रमों के आयोजन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
नगरीय पुलिस भोपाल के पुलिस आयुक्त संजय कुमार (भा.पु.से.) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संबंध में एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश 22 जून 2026 से आगामी 02 माह तक प्रभावी रहेगा।
इन प्रमुख क्षेत्रों में लागू रहेगा प्रतिबंध
पुलिस आयुक्त के आदेश के अनुसार इन क्षेत्रों और उनके बीच के स्थानों को प्रतिबंधात्मक क्षेत्र घोषित किया है:
- पॉलिटेक्निक चौराहा
- आकाशवाणी चौराहा
- किलोल पार्क चौराहा
- इन चौराहों के मध्य स्थित सभी स्थान

क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?
प्रशासन द्वारा इस कड़े कदम को उठाने के पीछे मुख्य रूप से आम जनता की सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं को सुचारू रूप से चलाना है। आदेश में स्पष्ट किया गया है।
- एकमात्र सुविधाजनक मार्ग: पॉलिटेक्निक चौराहा शहर के मुख्य मार्ग पर स्थित है, जो एयरपोर्ट, हमीदिया अस्पताल और गांधी मेडिकल कॉलेज जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण स्थलों पर आने-जाने का एकमात्र सुगम माध्यम है। शहर में इसका कोई अन्य सुविधाजनक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है।
- आपातकालीन सेवाओं में बाधा: इस मार्ग से एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड जैसी इमरजेंसी सेवाएं और विशिष्ट/अतिविशिष्ट (VIP) व्यक्तियों का आवागमन होता है। यहाँ अक्सर होने वाले प्रदर्शनों के कारण यातायात बाधित होता था, जिससे मरीजों के जीवन पर संकट आने की संभावना बनी रहती थी।
- आम जनता को परेशानी: आए दिन विभिन्न समुदायों, संगठनों, राजनीतिक दलों और समितियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर किए जाने वाले आंदोलनों से आम जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।
एकपक्षीय आदेश जारी, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
- समय के अभाव और स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के तहत एकपक्षीय पारित किया गया है।
- इस आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत पुलिस आयुक्त के समक्ष आवेदन कर सकता है। उनकी संतुष्टि होने पर ही किन्हीं विशेष शर्तों के साथ इस प्रतिबंध से छूट दी जा सकेगी।
- इस आदेश की प्रतिलिपियाँ भोपाल संभाग के आयुक्त, जिला कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और सभी थाना प्रभारियों सहित संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई और निगरानी के लिए भेज दी गई हैं।




