राताताल के रोजीवे गांव में 15 एकड़ भूमि पर स्वीकृत खुदाई की आड़ में करीब 600 डंपर कोपरा बेचने के आरोप, मामले में जांच रिपोर्टों पर सवाल उठ रहे हैं।

खनिज विभाग की टीम ने पिछले दिनों राताताल के रोजीवे गांव में अवैध उत्खनन की कार्रवाई की थी।- फाइल फोटो
HighLights
- राताताल के रोजीवे गांव में 15 एकड़ भूमि पर अवैध उत्खनन का मामला
- स्वीकृत खुदाई की आड़ में करीब 600 डंपर कोपरा बेचने के आरोप
- कलेक्टर के संकेत के बावजूद जिला खनिज अधिकारी ने कार्रवाई नहीं की
भोपाल । जिले के ईटखेड़ी क्षेत्र स्थित राताताल के रोजीवे गांव में अवैध उत्खनन का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। 15 एकड़ भूमि पर स्वीकृत खोदाई की आड़ में बड़े पैमाने पर कोपरा निकालकर बेचने के आरोपों के बीच जिला खनिज विभाग की जांच पर सवाल उठ रहे हैं।
कलेक्टर प्रियंक मिश्रा द्वारा तीसरी बार जांच के संकेत दिए जाने के बावजूद जिला खनिज अधिकारी ने लिखित निर्देश नहीं मिलने का हवाला देते हुए नई जांच कराने से इंकार कर दिया है।
600 डंपर कोपरा निकालने का आरोप
राताताल के रोजीवे गांव में 15 एकड़ जमीन पर 40 हजार घनमीटर खुदाई की अनुमति लेकर जमीन मालिक हरिचरण व कोपरा निकालने वाले शैलेंद्र भदौरिया और शेखर पंवार द्वारा करीब 600 डंपर कोपरा बाजार में बेचने का आरोप है। मामले में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा की फटकार के बाद जिला खनिज अधिकारी मेहताब सिंह रावत ने खनिज निरीक्षक सुचि माथुर से दो बार जांच कराई, लेकिन दोनों जांच रिपोर्टों पर सवाल उठने के बाद भी तीसरी जांच अब तक नहीं हो सकी है।
डंपरों को नहीं पकड़ा
जानकारी के अनुसार, पहली जांच में केवल अनुमति की शर्तों के उल्लंघन का उल्लेख किया गया और अवैध उत्खनन का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। मौके पर मौजूद 12 डंपरों को भी जब्त नहीं किया गया। इसके बाद कलेक्टर की नाराजगी के चलते दूसरी बार जांच कराई गई, जिसमें 40 लाख 40 हजार रुपये की पेनाल्टी प्रस्तावित की गई। हालांकि फाइल कलेक्टर के पास पहुंचने पर उन्होंने पेनॉल्टी राशि कम बताते हुए मामले की दोबारा समीक्षा और तीसरी जांच के संकेत दिए।
बताया जा रहा है कि मामले में करीब डेढ़ करोड़ रुपये मूल्य के कोपरा के अवैध रूप से निकाले जाने की आशंका जताई जा रही है। इस संबंध में एसडीएम ने भी विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। दूसरी ओर, जांच प्रतिवेदन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और आरोप लग रहे हैं कि जांच में अवैध उत्खनन की वास्तविक स्थिति को पूरी तरह सामने नहीं लाया गया।
एक साल पहले भी हुई थी बड़ी कार्रवाई
राताताल क्षेत्र में अवैध खनन का यह पहला मामला नहीं है। करीब एक वर्ष पहले खनिज विभाग ने इसी क्षेत्र में अवैध उत्खनन करने वालों पर चार करोड़ 76 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। उस कार्रवाई के दौरान एक पोकलेन मशीन और नौ डंपर जब्त किए गए थे। कार्रवाई पुलिस ने की थी, जबकि खनिज विभाग को पहले से गतिविधियों की जानकारी होने के आरोप लगे थे। उस मामले में शेखर पंवार, दशरथ यादव और जीवन सिंह राठौर को आरोपी बनाया गया था।
इसी प्रकार हरिचरण के खेत पर भी नायब तहसीलदार की टीम ने अवैध उत्खनन पकड़ा था। इसके बावजूद खनिज निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत दोनों जांच प्रतिवेदनों पर लीपापोती के आरोप लग रहे हैं।
तीसरी जांच के लिए कोई लिखित निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।खनिज विभाग परिवहन अनुमति जारी करता है और उत्खनन की मात्रा के आधार पर नियमानुसार पेनॉल्टी प्रस्तावित की गई है। यदि कलेक्टर लिखित आदेश देंगे तो विभाग तीसरी बार भी जांच कराने को तैयार है।- मेहताब सिंह रावत, जिला खनिज अधिकारी




