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भोपाल में अवैध पार्किंग धीमी कर रही ट्रैफिक की रफ्तार, रोजाना जाम वाले चौराहों पर होगी अतिरिक्त बल की तैनाती

एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia) भोपाल डेस्क टीम

‘हैलो नवदुनिया’ कार्यक्रम: ट्रैफिक डीसीपी बसंत कौल ने दिए शहरवासियों के सवालों के जवाब, न्यूमार्केट की पार्किंग से लेकर नो-एर्न्ट्री और मेट्रो निर्माण पर की चर्चा

भोपाल: राजधानी की सड़कों पर लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक जाम, बेतरतीब पार्किंग, मेट्रो निर्माण कार्यों और भारी वाहनों की आवाजाही जैसी समस्याओं को लेकर ‘हैलो नवदुनिया’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष सत्र में ट्रैफिक के प्रभारी डीसीपी बसंत कौल ने शहरवासियों के सीधे सवालों के जवाब दिए और यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस की योजनाओं और उठाए जा रहे कदमों की जानकारी साझा की।

मुख्य बिंदु (Highlights)

  • न्यूमार्केट और रंगमहल रोड पर पार्किंग की समस्या: न्यूमार्केट में स्मार्ट सिटी की बड़ी पार्किंग और सड़क किनारे अधिकृत पार्किंग होने के बावजूद लोगों द्वारा बेतरतीब वाहन खड़ा करने पर डीसीपी ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पुलिस क्रेन की मदद से ऐसे वाहनों को लगातार हटा रही है और चालानी कार्रवाई कर रही है। साथ ही, मेट्रो निर्माण से संकरी हुई रंगमहल रोड पर अब अतिरिक्त ध्यान देने का आश्वासन दिया गया।

  • पिकनिक स्पॉट बनाम मुख्य चौराहे: कोलार से पूछे गए एक सवाल के जवाब में डीसीपी ने स्पष्ट किया कि ट्रैफिक पुलिस पूरे शहर की व्यवस्था संभालती है। जाम वाले प्रमुख चौराहों पर बल तैनात रहता है, और पिकनिक स्पॉट (जैसे कलियासोत-केरवा) पर भी भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस नियमों का पालन कराने पहुंचती है।

  • निर्माण कार्यों और डायवर्जन पर राहत की उम्मीद: मेट्रो और सड़क चौड़ीकरण के कारण खुदी सड़कों पर डीसीपी ने बताया कि अधिकांश निर्माण एजेंसियों को नवंबर तक काम पूरा करने की अंतिम तारीख दी गई है। काम पूरा होने के बाद नागरिकों को आवाजाही में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

  • नो एंट्री के नियम और भारी वाहन: शहर में सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध (नो एंट्री) है। हालांकि, आंतरिक औद्योगिक क्षेत्रों के लिए कलेक्टर की विशेष अनुमति वाले वाहनों को ही तय अवधि में प्रवेश दिया जाता है, और बिना अनुमति मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाती है।

  • ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा समाधान: ऑनलाइन लाइसेंस आवेदन के बाद 60 दिन के भीतर टेस्ट के लिए बुलावा न आने पर ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई है।

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