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दीवाली पर कार्बाइड गन-तोप चलाने वालों की खैर नहीं, प्रशासन ने लगाया 2 महीने का प्रतिबंध, धारा 163 लागू

एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia)

भोपाल / प्रशासन एवं सुरक्षा डेस्क

भोपाल में दीपावली पर खतरनाक कार्बाइड गन और तोप के इस्तेमाल पर दो महीने का प्रतिबंध: पुलिस आयुक्त ने धारा 163 के तहत जारी किए आदेश, गोदामों और पटाखा बाजारों में होगी ताबड़तोड़ जांच

भोपाल: राजधानी में दीपावली के त्योहारी सीजन को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। त्योहारी सीजन में पटाखों के साथ उपयोग की जाने वाली जानलेवा कार्बाइड गन, कार्बाइड तोप और कार्बाइड लैंप के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, जो अगले दो महीने तक प्रभावी रहेगा। आदेश के बाद अब प्रशासन और पुलिस की टीमें शहरभर के पटाखा बाजारों और गोदामों की सघन जांच करेंगी।

मुख्य बिंदु (Highlights)

  • कार्बाइड गन और तोप पर पूर्ण प्रतिबंध: विस्फोटक पदार्थों से अवैध रूप से चलाई जाने वाली कार्बाइड गन, कार्बाइड तोप और कार्बाइड लैंप के निर्माण, भंडारण, मरम्मत, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

  • मैदान में उतरेंगी प्रशासनिक टीमें: आदेश जारी होने के बाद सभी एसडीएम और तहसीलदारों को अपनी टीमों के साथ मैदानी स्तर पर उतरकर कार्रवाई करने की विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासनिक दल पटाखा बाजारों और गोदामों की औचक जांच करेंगे।

  • अस्थायी पटाखा बाजारों की रूपरेखा: दीपावली के मद्देनजर शहर के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों जैसे भेल, आनंद नगर, अवधपुरी, कोलार, बैरागढ़, होशंगाबाद रोड, करोंद और रायसेन रोड पर अस्थायी पटाखा बाजार सजेंगे। इसके लिए दुकानदारों को संबंधित एसडीएम कार्यालय में आवेदन कर अस्थायी लाइसेंस लेना होगा।

  • सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम: प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि बाजारों और गोदामों में किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित और खतरनाक उपकरण या अवैध पटाखे न बेचे जाएं, ताकि किसी भी अप्रिय हादसे को टाला जा सके।

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