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भोपाल में पटाखा दुकानों की शिफ्टिंग कोर्ट के आदेश पर अटकी, पटाखा कारोबारियों ने SDM के सामने रखा अपना पक्ष

एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia) भोपाल डेस्क टीम

लालघाटी में पटाखा दुकानों की शिफ्टिंग पर सस्पेंस बरकरार: एसडीएम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला; हाईकोर्ट के निर्देशों पर भी टिकी निगाहें

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लालघाटी स्थित हलालपुर इलाके में संचालित होने वाली 15 पटाखा दुकानों और 5 गोदामों की शिफ्टिंग का मामला फिलहाल कानूनी प्रक्रियाओं के चलते अटक गया है। इस संबंध में बैरागढ़ एसडीएम रवीश श्रीवास्तव की अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई, जिसमें पटाखा कारोबारियों ने अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एसडीएम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

मुख्य बिंदु (Highlights)

  • एसडीएम कोर्ट में सुनवाई और फैसला सुरक्षित: लालघाटी से पटाखा दुकानों को अन्यत्र शिफ्ट करने के मामले को लेकर बैरागढ़ एसडीएम कोर्ट में बुधवार को अहम सुनवाई हुई। कारोबारियों द्वारा अपना पक्ष रखे जाने के बाद अदालत ने आदेश को सुरक्षित रख लिया है, जिसके जल्द ही आने की संभावना है।

  • जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार: इस पूरे मामले से जुड़ी एक अन्य याचिका जबलपुर हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है। स्थानीय प्रशासन और नगर निगम की निगाहें हाईकोर्ट के आगामी आदेश पर भी टिकी हुई हैं, जिसके बाद ही दुकानों की शिफ्टिंग या पुनर्स्थापना की आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।

  • भूमि उपयोग (Land Use) की जांच: प्रशासनिक अमला और नगर निगम इस बात की भी गहनता से जांच करने में जुटा हुआ है कि वर्तमान में जहां ये दुकानें और गोदाम स्थित हैं, वहां की जमीन का आधिकारिक भूमि उपयोग (Land Use) क्या है। यदि जांच में भूमि का उपयोग व्यावसायिक के अलावा अन्य श्रेणी का पाया जाता है, तो नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

  • सुरक्षा और प्रशासनिक प्राथमिकता: घनी आबादी और संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण प्रशासन सुरक्षा के लिहाज से इन पटाखा दुकानों और गोदामों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की योजना पर काम कर रहा है, हालांकि अदालती आदेश आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।

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