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खुली जेलों में महिला कैदियों को रखने के प्रस्ताव पर शासन ने पूछा- सिर्फ 10 प्रतिशत कोटा क्यों रखा?

 

मध्य प्रदेश की आठ खुली जेलों में महिला बंदियों को भी रखने संबंधी जेल मुख्यालय के प्रस्ताव पर विभाग ने आपत्ति की है। विभाग ने पूछा कि 10 प्रतिशत कोटा ह …और पढ़ें

खुली जेलों में महिला कैदियों को रखने के प्रस्ताव पर शासन ने पूछा- सिर्फ 10 प्रतिशत कोटा क्यों रखा?

खुली जेलों में महिला बंदियों को भी रखने संबंधी प्रस्ताव पर विभाग ने जताई आपत्ति (AI से जनरेट इमेज)

HighLights

  1. खुली जेलों में महिला बंदियों को भी रखने संबंधी प्रस्ताव पर विभाग ने जताई आपत्ति
  2. मध्य प्रदेश की आठ खुली जेलों में 138 कैदियों को रखने की क्षमता
  3. महिला कैदियों को रखने के प्रस्ताव पर शासन ने पूछा- सिर्फ 10% कोटा क्यों रखा?

भोपाल। प्रदेश की आठ खुली जेलों में महिला बंदियों को भी रखने संबंधी जेल मुख्यालय के प्रस्ताव पर विभाग ने आपत्ति की है। पूछा कि 10 प्रतिशत कोटा ही महिलाओं के लिए सुरक्षित क्यों किया जा रहा है। पहले से क्या व्यवस्था रही है? मुख्यालय ने अब तर्क के साथ दोबारा प्रस्ताव भेजा है कि जेलों में महिला कैदियों की संख्या सात से आठ प्रतिशत के बीच ही रहती है, इस कारण 10 प्रतिशत कोटा रखा है।

खुली जेलों में 138 कैदियों को रखने की क्षमता है। 10 प्रतिशत की दृष्टि से 14 महिला कैदियों को खुली जेलों में रखा जा सकेगा। बता दें कि सजा प्राप्त कैदियों को ही निर्धारित शर्तें पूरी करने पर खुली जेल में रखा जाता है। प्रदेश की जेलों में अभी 30 हजार ऐसे कैदी हैं, जिनमें 800 महिलाएं शामिल हैं।

 

पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने कही थी बात

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले माह खुली जेलों में महिला बंदियों को रखे जाने की बात कही है। इसके पहले ही जेल मुख्यालय ने शासन को प्रस्ताव भेजा था, जिस पर शीघ्र निर्णय हो सकता है। अभी महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान और केरल में ही महिलाओं को खुली जेलों में रखा जा रहा है।

मध्य प्रदेश में भी महिलाओं को खुले जेल में नहीं रखने कोई निर्देश जेल मैन्युअल में नहीं थे, पर सुरक्षा कारणों का हवाला देकर नहीं रखा जा रहा था। जेल डीजी वरुण कपूर का तर्क है कि खुली जेल में कैदी परिवार सहित रहता है तो सुरक्षा का प्रश्न नहीं उठता। दूसरा, यह कि जेलों में सुरक्षा भी पहले से अच्छी की गई है।

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