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प्रदेश में 1 जुलाई से लागू होगा विकसित भारत जी राम जी अधिनियम, सालभर में मिलेगा 125 दिनों का रोजगार

 

मध्यप्रदेश में 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होगा। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिन रोजगार और अधोसंरचना विकास को बढ़ावा मिलेग …और पढ़ें

प्रदेश में 1 जुलाई से लागू होगा विकसित भारत जी राम जी अधिनियम, सालभर में मिलेगा 125 दिनों का रोजगार

प्रदेश में भारत जी राम जी अधिनियम लागू होगा।

HighLights

  1. एक जुलाई 2026 से नया रोजगार अधिनियम लागू होगा प्रदेश में।
  2. ग्रामीण परिवारों को सालभर में 125 दिन रोजगार मिलेगा सुनिश्चित।
  3. काम नहीं मिलने पर श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।

भोपाल। प्रदेश में एक जुलाई 2026 से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होगा। इसमें वर्षभर में 125 दिन का रोजगार मिलेगा। इससे न सिर्फ ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि अधोसंरचनात्मक विकास को भी गति मिलेगी। इस अधिनियम के लागू होते ही मनरेगा अधिनियम निरस्त हो जाएगा।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल कार्य करने के इच्छुक हैं, उन्हें वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार का प्रविधान किया गया है। काम की मांग करने पर उसे समय सीमा में उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है, ऐसा नहीं होने पर श्रमिक बेरोजगारी भत्ता देना होगा। जल सुरक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत अधोसंरचना, आजीविका-संबंधी अधोसंरचना तथा प्रतिकूल मौसमीय घटनाओं के शमन से जुड़े कामों को प्राथमिकता दी जाएगी।

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