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भोपाल में सुप्रीम कोर्ट से स्टे के बावजूद मकान का किया सौदा, आरोपी दंपती ने की डेढ़ करोड़ की ठगी

 

भोपाल की अरेरा कॉलोनी स्थित विवादित मकान का सौदा कर दंपती ने ठेकेदार से डेढ़ करोड़ रुपये लिए। संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट की रोक और लंबित विवाद छुपाने का …और पढ़ें

भोपाल में सुप्रीम कोर्ट से स्टे के बावजूद मकान का किया सौदा, आरोपी दंपती ने की डेढ़ करोड़ की ठगी

एक मकान के सौदे के जरिए ठगी का मामला। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. अरेरा कॉलोनी के मकान सौदे में डेढ़ करोड़ की ठगी।
  2. संपत्ति विवाद और कोर्ट की रोक छुपाने का आरोप।
  3. उत्तर प्रदेश के दंपती पर हबीबगंज थाने में केस।

भोपाल। अरेरा कॉलोनी स्थित एक मकान का सौदा कर डेढ़ करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में हबीबगंज थाने में उत्तर प्रदेश के दंपती के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। मकान को लेकर भाई-बहन के बीच पुराना विवाद है। आरोपी महिला ने उस पर पहले लोन लिया था, जिसका मामला भी न्यायालय में चल रहा है। मकान की बिक्री और नीलामी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी लगाया है।

इसके साथ ही इसी विवादित मकान का एक प्रकरण ईओडब्ल्यू में भी दर्ज किया गया था। आरोपी दंपती ने ये सभी तथ्य छुपाकर एक ठेकेदार से सौदा कर लिया और बयाने में डेढ़ करोड़ रुपये ठग लिए। जब खरीदार पक्ष ने जानकारी जुटाई तो धोखाधड़ी की वारदात से पर्दा उठा।

 

बिक्री और नीलामी पर है सुप्रीम कोर्ट से रोक

शिकायतकर्ता ने कहा कि सौदे के समय यह जानकारी नहीं दी गई कि इसी संपत्ति की बिक्री और नीलामी पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है। साथ ही मामला ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) में भी लंबित था। बाद में जब खरीदार को इन तथ्यों की जानकारी मिली तो उसने अपनी रकम वापस मांगी, लेकिन विवाद बढ़ गया।

ईओडब्ल्यू में पूर्व में हो चुकी है कार्रवाई

मामले की जांच के दौरान यह भी सामने आया कि लाल कोठी को लेकर पहले से आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) में भी प्रकरण दर्ज है। आरोप है कि संपत्ति के स्वामित्व को लेकर विवाद होने के बावजूद बैंक से करोड़ों रुपये का ऋण लिया गया था। इस मामले में मल्लिका गर्ग, अंकुर गर्ग और एक बैंक अधिकारी के खिलाफ पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। शिवशंकर गोयल की शिकायत पर पुलिस ने बैंक लेन-देन, अनुबंध और अन्य दस्तावेजों की जांच की।

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