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हाई कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं गिरिबाला सिंह

एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia)

भोपाल / अपराध एवं विधि डेस्क

त्विषा शर्मा संदिग्ध मौत मामला: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा; जमानत याचिका पर होगी सुनवाई

भोपाल: बहुचर्चित त्विषा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में आरोपी पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ द्वारा नियमित जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद अब उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) का रुख किया है। इससे पहले 4 नवंबर को हाईकोर्ट की एकलपीठ ने मामले में जांच लंबित होने और महत्वपूर्ण फोरेंसिक रिपोर्ट के आने का हवाला देते हुए उनकी जमानत अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया था।

प्रमुख बिंदु (Highlights)

  • हाईकोर्ट से मिल चुका है झटका: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ ने 4 नवंबर को सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया था कि इस मामले में अभी सीबीआई की जांच जारी है। मृतका के मोबाइल से मिले डिजिटल डेटा और आरोपी के घर के सीसीटीवी फुटेज की फोरेंसिक व डिजिटल जांच रिपोर्ट आना बाकी है, इसलिए इस स्टेज पर आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।

  • क्या है पूरा मामला: गत 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स थाना क्षेत्र स्थित ससुराल में त्विषा शर्मा संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई थीं। मामला तूल पकड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट के विशेष निर्देशों पर इसकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपी गई थी। इस हाई-प्रोफाइल मामले में पूर्व जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह दोनों वर्तमान में न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद हैं।

  • सुप्रीम कोर्ट में याचिका: हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद अब आरोपी पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत की गुहार लगाई गई है, जिस पर आगामी सुनवाई के दौरान अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें रखी जाएंगी।

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